नियम-4
नियम-4 - बोतल भरने के लाइसेंस का नवीकरण करने के लिए आवेदन–पत्र आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को लाइसेंस समाप्त होने वाले वर्ष के 28 फरवरी को या उसके पूर्व प्रपत्र - वि०म०ख - 1 में दिया जायेगा। जब तक फीस या उसका कोई भाग बकाया न हो, या कोई अन्य पर्याप्त कारण न हो, आबकारी आयुक्त द्वारा प्रपत्र वि०म०–3 या वि०म०–3क में बोतल भरने के लाइसेंस का तीन वर्ष तक के लिए नवीकरण किया जा सकता है, किन्तु लाइसेंस, केवल सम्बन्धित पी०डी० - 2 लाइसेंस की विधिमान्यता की अवधि तक ही विधिमान्य होगा।
एफ0एल0 - 3 व एफ0एल0- 3क लाइसेंस के नवीकरण के लिए फीस निम्नानुसार व संदेय होगी-
अनुमानित वार्षिक बाटलिंग फीस (रुपये में)
1,00,00,000 तक —
नवीकरण फ़ीस —-2 लाख रू
1,00,00,000 से अधिक
2,00,00,000 तक —
नवीकरण फ़ीस —- 4 लाख रू
2,00,00,000 से अधिक
3,00,00,000 तक—-
नवीकरण फ़ीस —- 6 लाख रू
3,00,00,000 से अधिक
4,00,00,000 तक——
नवीकरण फ़ीस —- 8 लाख रू
4,00,00,000 से अधिक—
नवीकरण फ़ीस —- 10 लाख रू
प्रतिबन्ध यह है कि एफ०एल०-3क लाइसेंस के नवीकरण हेतु नवीकरण फीस की आधी धनराशि के समतुल्य फ्रेन्चाइजी शुल्क भी संदेय होगा। अनुमानित वार्षिक बाटलिंग फीस की गणना माह जनवरी के अन्त तक प्राप्त बाटलिंग फीस के आधार पर की जायेगी। नवीकरण फीस एवं फ्रेन्चाइजी फीस की यह धनराशि बाटलिंग फीस के सापेक्ष समायोजित नहीं की जायेगी। यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त वास्तविक बाटलिंग फीस के कारण नवीकरण फीस की श्रेणी बढ़ती है बढ़ी हुई श्रेणी के अनुरूप नवीकरण फीस संबंधित वर्ष के लिए संदेय होगी, तथा अन्तर की धनराशि संबंधित वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह की अंतिम तिथि से पूर्व राजकोष में जमा करनी होगी।
उक्त के अतिरिक्त, बाटलिंग फीस तथा स्पेशल फीस की अग्रिम वसूली पृथक् से सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।