नियम-5
नियम-5 (1) आवेदक, प्रपत्र वि०म० - 3 या वि०म० - 3क या दोनो में नया लाइसेंस दिये जाने के लिए अपने प्रार्थना पत्र के साथ वर्ष या वर्ष के भाग के लिए रूपये 2,00,000 (दो लाख ) . जमा कर दिये जाने को दर्शाते हुए ट्रेजरी चालान की मूल प्रति संलग्न करेगा।
प्रतिबन्ध यह है कि प्रपन्न वि०म०- 3क में नये लाइसेंस की स्वीकृति हेतु फ्रेन्चाइजी फीस रूपया 5,00,000 (पाँच लाख) वर्ष या वर्ष के आंशिक भाग के लिए संदेय होगी।
उक्त के अतिरिक्त, बाटलिंग फीस तथा स्पेशल फीस की अग्रिम वसूली सुसंगत नियमों के उपबन्धों के अनुसार पृथक से की जायेगी।
(2) वि०म० - 3 या वि०म० - 3क का लाइसेंसधारी स्प्रिट, वाइन एवं बियर की बोतल भराई फीस एवं स्पेशल फीस का लेखा अद्यतन रखेगा। वास्तविक रूप से भरी गई बोतलों के फीस में समायोजन हेतु उसे बोतल भराई शुल्क तथा स्पेशल फीस अग्रिम रूप से 10,000 की किश्तों में जमा करना होगा। न्यूनतम फीस जैसा कि उपनियम (1) में वर्णित है, को घटाने के बाद यदि बोतल भराई शुल्क अथवा स्पेशल फीस मद में कोई धनराशि वर्ष के अन्त में अवशेष रहती है तो उसे आगामी वर्ष में प्रयोग की अनुमति दी जा सकती है, जो लाइसेंस के निरस्तीकरण या नवीकरण न किये जाने पर वापस की जा सकती है। बाटलिंग फीस एवं स्पेशल फीस के मद में अग्रिम जमा आनलाइन किया जायेगा।