नियम-6
नियम 6 – प्रपत्र विदेशी मदिरा - 3 या विदेशी मदिरा - 3क में प्रदान किया गया प्रत्येक लाइसेंस निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा।
(1) लाइसेंसधारी बोतल में भराई कार्य उसी भू- गृहादि में करेगा जो आसवनी, यवासवनी या द्राक्षासवनी के बाहर बोतल भरने की दशा में जिलाधिकारी द्वारा और आसवनी, यवासवनी या द्राक्षासवनी के अन्दर बोतल भरने की दशा में आबकारी आयुक्त द्वारा पूर्वानुमोदित हों और लाइसेंस पर पृष्ठांकित हों और भू - गृहादि का प्रयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए, सिवाय विदेशी मदिरा बोतल में भरने और उसे संग्रह करने के लिये नहीं दिया जायेगा।
( 2 ) लाइसेंसधारी उक्त भू- गृहादि में यथास्थिति जिलाधिकारी या आबकारी आयुक्त की पूर्वलिखित स्वीकृति के बिना कोई परिवर्तन नहीं करेगा और इस प्रकार के सभी परिवर्तन लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत नक्शे में दिखाये जायेंगे।
( 3 ) (एक) बोतल में भराई कार्य इस प्रयोजनार्थ अलग किये गये, पृथक कक्ष (कक्षों) में किया जायेगा। लाइसेंसधारी मदिरा के संग्रह के लिये भराई कक्ष (कक्षों) में बोतल भराई की टंकियां स्थापित करेगा। वह भराई कक्ष (कक्षों) में छानने भराई करने या इससे सम्बन्धित प्रकिया के लिये आवश्यक उपकरण स्थापित करेगा।
(दो) विदेशी मदिरा बाटलिंग प्लान्ट में मदिरा के आयतन तथा तीव्रता दोनों को मापने हेतु इलेक्ट्रानिक उपकरणों को लगाना, प्रयोग करना तथा अनुरक्षण करना
(क) विदेशी मदिरा बाटलिंग प्लान्ट में कम से कम दो मास फ्लोमीटर होंगे, जिसमें एक स्प्रिट या ब्लेण्डेड विदेशी मदिरा की प्राप्ति के लिए होगा और दूसरा वांछित तीव्रता एवं माप की पेय विदेशी मदिरा की बोतल भराई को सुनिश्चत करेगा।
(ख) इन टैंकों में भंडारित किये गये स्प्रिट के स्तर को अभिलिखित किये जाने के लिए समस्त भण्डारण कुण्डों, रिडक्शन और ब्लेण्डिंग कुण्डों तथा बाटलिंग कुण्डों पर राडार आधारित लेबिल ट्रांसमीटर लगाये जायेंगे।
(ग) विदेशी मदिरा बाटलिंग लाइन पर दो इलेक्ट्रानिक बाटल काउन्टर होंगे, जिसमें पहला आटोमैटिक फिलिंग यूनिट के ठीक बाद के स्थान पर लगेगा तथा दूसरा उसी लाइन में सिक्योरिटी कोड लगाने के स्थान के ठीक बाद लगेगा। सम्बन्धित आसवनी / बाटलर्स विदेशी मदिरा बाटलिंग प्लान्ट पर अपनी लागत इन बाटलिंग काउन्टरों को लगायेगा और अनुरक्षित करेगा।
(घ) मास फ्लोमीटर, राडार आधारित लेबिल ट्रांसमीटर, सेंसर आधारित इलेक्ट्रानिक बाटल काउन्टर्स, अन्य उपकरण / उपस्कर और इन युक्तियों के माध्यम से मापन किये जाने अभिलिखित किये जाने तथा पुरालिखित किये जाने हेतु अपेक्षित विनिर्दिष्ट पैरामीटर स्थापित किये जाने तथा उपयोग किये जाने से सम्बन्धित तकनीकी विनिर्दिष्टियों एवं मार्गदर्शी सिद्धान्तों का विवरण आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर अधिसूचित मानक प्रचालन प्रक्रिया में विहित किया जायेगा।
विदेशी मदिरा बाटलिंग प्लान्ट का लाइसेंसधारी इन इलेक्ट्रानिक उपकरणों तथा अन्य सहायक उपकरणों के नियमित अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। प्लान्ट में प्राप्त वहाँ से जारी और उनमें अवशिष्ट स्प्रिंट की मात्रा तथा तीव्रता को दर्शाते हुए विदेशी मदिरा बाटलिंग प्लान्ट का विवरण आबकारी विभाग के प्रभारी अधिकारी तथा अधिकारियों को निरन्तर इन उपकरणों से उपलब्ध होंगे। बाटलिंग प्लान्ट के प्रभारी अधिकारी या निरीक्षण अधिकारी द्वारा पता किये गये इन उपकरणों में किसी प्रकार की खराबी को तत्काल शुद्ध किया जायेगा और इस सम्बन्ध में उप आबकारी आयुक्त को भी सूचित किया जायेगा। इन उपकरणों के अपने अभिहित मानक के रूप में होने तक उक्त संयंत्र का संचालन स्थगित रहेगा।
(ड) बाटलिंग प्लान्ट का प्रभारी अधिकारी, आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी प्रख्यापित संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष में एक बार विदेशी मदिरा बाटलिंग प्लान्ट में प्रयुक्त समस्त मास फूलोमीटर का अंशांकन निश्चित करेगा और कम से कम तीन वर्ष तक ऐसे अंशांकन प्रमाण-पत्र को संरक्षित रखेगा।
(च) बाटलिंग प्लान्ट पर स्प्रिट के पहुंचने पर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया- पारेषण के बाटलिंग प्लान्ट पर पहुँचने के तत्काल पश्चात प्रभारी अधिकारी उक्त विदेशी मदिरा को मास फ्लोमीटर के माध्यम से प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रबन्ध करेगा। प्रभारी अधिकारी मास फ्लोमीटर द्वारा दर्शाये गये डाटा से आयातित या परिवहन की गयी विदेशी मदिरा की मात्रा व तीव्रता को अभिलिखित करेगा। मास फ्लोमीटर से लाये गये डाटा की प्रक्रिया का मार्गदर्शन यथा उल्लिखित एस0ओ0पी0 द्वारा किया जायेगा। वह पारेषण से आच्छादित पास पर मात्रा और तीव्रता को भी पृष्ठांकित करेगा। आबकारी सत्यापन प्रमाण पत्र (ईवीसी) के प्रपत्र में रसीद की प्रविष्टियों सहित पास की एक प्रति तत्काल पारेषण निर्गत करने वाले अधिकारी को वापस की जायेगी और प्रविष्टियों सहित दूसरी प्रति प्लान्ट में रखी जायेगी।
(तीन) बाटलिंग प्लान्ट में स्प्रिट का भण्डारण - किसी बाटलिंग प्लान्ट में एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल या रिडयूस्ड मदिरा कुण्डों या आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किन्ही अन्य पात्रों में भण्डारित किया जायेगा। समस्त भण्डारण कुण्डों और रिडक्शन कुण्डों में टैंकों में रखे गये स्प्रिंट के स्तर को अभिलिखित करने हेतु राडार आधारित लेबल ट्रांसमीटर स्थापित किया जायेगा और प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में प्रमाणित अद्यतनकृत लेबल वाल्यूम टेबिल के अनुसार पी.एल.सी. होगा जिसमें बल्क लीटर में स्प्रिंट की मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए लेबल ट्रांसमीटर संलग्न होगा।
बोतलों में भरी गयी मदिरा अलग कक्ष (कक्षों) में रखी जायेगी। प्रत्येक कक्ष के बाहर एक तख्ती लगायी जायेगी जिस पर कक्ष का प्रयोग किस प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, यह बात स्पष्ट रूप से लिखी जायेगी।
(4) प्रतिरक्षा कर्मियों और नागरिकों को आपूर्ति किये जाने के लिये आयातित भारत निर्मित विदेशी मदिरा को बोतल में भरने के एक ही कक्ष में बोतल में भरा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में आपूर्ति करने के लिये देशी मदिरा को बोतल में भरने के लिये आबकारी आयुक्त की पूर्वानमुति से बोतल में भरने के ऐसे कक्ष का उपयोग विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है।
परन्तु यह कि देशी मदिरा की बोतलों में भराई के समय किसी भी दशा में विदेशी मदिरा की बोतलों में भराई नहीं की जायेगी और प्रतिरक्षा कर्मियों और नागरिकों के लिये भारत निर्मित विदेशी मदिरा की बोतलों में भराई एक साथ नहीं की जायेगी।
(5) प्रतिरक्षा कर्मियों के लिए रियायती उपशुल्क की दर पर दी जाने वाली भारत निर्मित विदेशी रम को केवल कर देय आसवनी में ही बोतलों में ही भराई करने की स्वीकृति दी जायेगी I
(6) जब लाइसेंसधारी बोतलों में भराई करना चाहें तब वह सहायक आबकारी आयुक्त को अड़तालिस घन्टे पूर्व उसकी सूचना देगा जिसमें स्पष्ट रूप से बोतल में भराई करने के लिए प्रस्तावित दिन तथा समय का उल्लेख होगा तथा प्रतिबन्ध यह है कि बोतलों में भराई रविवार या सार्वजनिक अवकाश के दिन भी की जा सकती है और अड़तालिस घन्टे का नोटिस देना आवश्यक न होगा, यदि बोतलों की भराई किसी आसवनी, यवासवनी या द्राक्षासवनी में की जाय। सामान्यतः प्रत्येक कार्मिक की ड्युटी आठ घन्टे से अधिक नही होगी तथा तीन शिफ्ट में प्रातः 06.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक, 02.00 बजे अपरान्ह से रात्रि 10.00 बजे तक तथा रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक होगी।
(7) सिवाय आबकारी आयुक्त की विशेष अनुज्ञा के और उसके अनुसार सम्मिश्रण (ब्लेण्डिंग) या तीव्रतारोह (रिड्यूसिंग) का निषेध है