देशी बॉटलिंग नियम 5-आवेदन किए जाने की प्रक्रिया-


(1) नियम-3के अधीन बोतल भराई लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति आवेदन पत्र को अभिहित पोर्टल पर अपलोड करेगा और वह आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित विवरण आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत करेगा, अर्थात्
(क) सी०एल०बी०- 1 लाइसेंस के मामले में राज्य में वैध आसवनी लाइसेंस, अथवा
(ख) वैध पी०डी०-33 लाइसेंस तथा नियम-3 (क) (दो) में निर्धारित मानदण्डों को पूर्ण करने के प्रमाण में अभिलेखीय साक्ष्य :
(ग) सी0एल0बी0-2 लाइसेंस के मामले में राज्य अथवा अन्य राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में वैध आसवनी
(घ) अक्षाश एवं देशान्तर दर्शाते हुए जियो टैगिंग सहित स्थान और भू-गृहादि, जिसमें बोतल की भराई की जायेगी;
(ड) अभिलेख की प्रति जिसमें प्रस्तावित स्थल अथवा क्षेत्र पर आवेदक का अधिकार हक एवं हित प्रदर्शित लाइसेंस,
हो;
(च) सप्ताह या माह के अधिकतम संख्या दिवस, जिसके दौरान बोतल भराई की जायेगी
(छ) तीन प्रतियोंमें भू-गृहादि का एक विस्तृत नक्शा जिसमें विभिन्न कक्ष या उपकक्ष तथा उसमें सभी स्थायी फिक्सचर्स दिखाये गये हों;
(ज) इस आशय का शपथ पत्र कि उस पर कोई लोक या राजकीय देयता का बकाया नहीं है।

(2) यदि जाँच के पश्चात् आबकारी आयुक्त का यह समाधान हो जाय कि आवेदक अपेक्षित लाइसेंस धारण करने योग्य है तथा जिस भू-गृहादि में वह बोतलों में भराई कार्य करना चाहता है वह उपयुक्त है तो वह ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस प्रदान कर सकता है। ऐसा प्रत्येक लाइसेंसधारी 1,00,000/- (एक लाख ) रूपये की सावधि जमा रसीद जो आबकारी आयुक्त के पद नाम से गिरवीकृत हो, प्रतिभूति के रूप में लाइसेंस जारी करने के पूर्व जमा करेगा। लाइसेंसधारी को उन पर उपगत होने वाला व्याज, जब वह देय हो जाय, आहरित करने की अनुज्ञा दी जायेगी।