देशी बॉटलिंग नियम 6- लाइसेंस संचालित करने के लिए बंधपत्र एवं प्रतिभूति-
लाइसेंसधारी प्रपत्र सी०एल०बी० में एक बन्ध पत्र आबकारी आयुक्त द्वारा नियत * की गयी प्रतिभूति के साथ निष्पादित करेगा प्रतिभूति या तो नकदी में या ब्याज वाहक प्रतिभूति, सरकारी वचन पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डाक घर बचत बैंक पास बुक या डाकघर नकद प्रमाण पत्र में या भारतीय स्टेट बैंक या राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किसी अन्य बैंक की सावधि जमा की रसीदों के रूप में दी जायेगी। यदि किसी समय आबकारी आयुक्त किसी कारण से यह समझता हो कि इस प्रकार नियत की गयी धनराशि अपर्याप्त या अत्यधिक है, तो वह उसे बढ़ा या घटा सकता है।
*(कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पत्र संख्या 1434-1576 / नौ-अल्कोहल /183/ सी.एल.बी. बाण्ड/ देशी मदिरा /दिनांक 26 मई 2022 द्वारा सूच्य है कि सी.एल.बी. बॉण्ड की प्रतिभूति धनराशि रू 500000/-(रूपये पाँच लाख ) निर्धारित की जाती है।)