देशी बॉटलिंग नियम 7 - बोतल भराई लाइसेंस का नवीनीकरण
(1) बोतल भरने के लाइसेंस का नवीकरण करने के लिए आवेदन आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को या उसके पूर्व प्रपत्र सी0एल0बी0 – 3 में दिया जायेगा। जब तक शुल्क या उसका कोई आंशिक भाग बकाया न हो, या कोई अन्य पर्याप्त कारण न हो, आबकारी आयुक्त द्वारा प्रपत्र – 1 एवं सी0एल0बी0 - 2 में बोतल भरने के सी0एल0बी0 लाइसेंस को दो वर्षों के लिये नवीकृत किया जा सकता है। किन्तु उक्त लाइसेंस नवीकरण सम्बन्धित पी0डी0-2/पी0डी0 - 33 लाइसेंस की वैधता की अवधि तक वैध रहेगा।
(2) किसी वर्ष के लिये नवीकरण के आवेदन पत्र के साथ नवीकरण के लिये आवेदित वर्ष में भरी जाने वाली बोतलों की कुल संख्या के संबंध में एक घोषणा पत्र संलग्न होगा। उक्त वर्ष के लिये सीएलबी-1 और सीएलबी-2 लाइसेंस के नवीकरण शुल्क की गणना रुपया 2,00,000 प्रति पचास लाख बोतल या उसके किसी भाग, जो विहित धारिताओं में उक्त घोषणा-पत्र में यथा उल्लिखित भरी जानी हो, की दर से की जायेगी और इसे लाइसेंसधारी द्वारा अग्रिम रूप से जमा किया जायेगा।
परन्तु यह और कि यदि वर्ष में भरी जाने वाली बोतलों की वास्तविक संख्या घोषणा पत्र में उल्लिखित बोतलों
की संख्या से अधिक होने वाली हो, तो लाइसेंसधारी इसके लिये एक अतिरिक्त घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा और उपर्युक्तानुसार आगणित नवीकरण शुल्क की अतिरिक्त धनराशि जमा करेगा परन्तु यह और कि नवीकरण शुल्क के रूप में जमा की गयी धनराशि किसी भी स्थिति में प्रतिदेय या सामयोज्य नहीं होगी।
परन्तु और कि सीएलबी-1 या सीएलबी-2 लाइसेंस के लिये न्यूनतम नवीकरण शुल्क रुपया 2,00,000 होगा। परन्तु यह और कि नवीकरण शुल्क के आधे के बराबर फ्रेंचाइजी शुल्क और अतिरिक्त नवीकरण शुल्क के आधार पर आगणित अतिरिक्त फ्रेंचाइजी शुल्क, यदि कोई हो, सीएलबी-2 लाइसेंस के नवीकरण के लिये भी संदेय होगा ।