देशी बॉटलिंग नियम 8- लाइसेंस की निबन्धन एवं शर्ते-
सी0एल0बी0 प्रपत्र – 1 तथा सी0एल0बी - 2 में प्रदान किया गया प्रत्येक लाइसेंस, निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अध्यधीन होगा-
(1) लाइसेंसधारी बोतल में भराई कार्य उसी भू गृहादि में करेगा जो आबकारी आयुक्त अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्वानुमोदित हो और लाइसेंस पर सम्यकृ रूप से पृष्ठांकित हो उक्त भू गृहादि का प्रयोग देशी मदिरा को बोतल में भरने एवं उसे भण्डारित करने के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा ।
(2) लाइसेंसधारी उक्त भू-गृहादि में आबकारी आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई परिवर्धन या परिवर्तन नहीं करेगा। इस प्रकार के सभी परिवर्धन एवं परिवर्तन लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत नक्शे एवं नीले मुद्रण पर दर्शाये जायेंगे।
(3) बोतल में भराई कार्य इस प्रयोजनार्थ अलग किये गये, पृथक कक्ष (कक्षों) में किया जायेगा। लाइसेंसधारी मदिरा के भण्डारण के लिये भराई कक्ष (कक्षों) में बोतल भराई के कुण्ड परिनिर्मित करेगा। वह भराई कक्ष (कक्षों) में छानने, भराई करने या इससे सम्बन्धित प्रक्रिया के लिये आवश्यक उपकरण स्थापित करेगा।
(4) बोतलों में भरी गयी मदिरा, पृथक् कक्ष (कक्षों) में रखी जायेगी।
(5) प्रत्येक कक्ष के बाहर एक तख्ती लगायी जायगी जिस पर स्पष्ट रूप से लिखा जायेगा कि कक्ष का प्रयोग किस प्रयोजन के लिये किया जा रहा है ।
(6) सिवाय आबकारी आयुक्त के विशेष अनुज्ञा के और उसे अनुसार सम्मिश्रण या तीव्रतावरोह निषिद्ध है।
(7) सिवाय आबकारी आयुक्त की विशेष अनुज्ञा के और उसके अनुसार देशी मदिरा में कोई सुवास पैदा करने वाला या रंजन करने वाला पदार्थ अथवा कोई अन्य पदार्थ मिलाना निषिद्ध है।
(8) विशेष परिस्थितियों में भारत निर्मित विदेशी मदिरा को बोतल में भरने के लिये आबक आयुक्त द्वारा अनुमोदित बोतल भराई कक्ष को आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से देशी मदिरा की बोतल भराई के लिये प्रयोग किया जा सकेगा, परन्तु यह कि किसी भी दशा में देशी मदिरा की बोतल भराई के समय भारत निर्मित विदेशी मदिरा की बोतल भराई नहीं की जायेगी।
(9) लाइसेंसधारी देशी मदिरा को ऐसी क्षमता एवं तीव्रता की बोतलों या अन्य संधानों में भराई करेगा जैसा कि आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विहित किया जाये।
(10) लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा देशी शराब की बोतल भराई के लये प्रयुक्त बोतलों या अन्य संधानों के संबंध में जारी निर्देशों का अनुपालन करेगा। (11) टेट्रा पैक सहित कांच या पेट बोतलों के लेबुलों पर वर्ष के अन्तिम दो अंकसहित शब्द यू०पी०ई० अधिमुद्रित किया जायेगा।
(12) बोतलों को भरने के तुरंत बाद, बोतलबंद शराब के भण्डारण कक्ष में निकालने से पूर्व उनमें सुरक्षा कोड चस्पा करने के साथ कार्क, कैप्सूल तथा लेबल लगा दिया जायेगा। बोतलों में भराई की प्रत्येक प्रक्रिया की एक विशिष्ट क्रम संख्या दी जायेगी, जिसे बैच नम्बर के रूप में जाना जाता है और यह बैच नम्बर लेबल पर लिख दिया जायेगा। आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल पर प्रतिदिन एक डिजिटल रिकार्ड भी ऑनलाइन अनुरक्षित किया जायेगा और प्रस्तुत किया जायेगा
(13) बोतलों पर लेबल इस प्रकार चिपकाये जायेंगे जिससे कि वे सरलता से पहचाने जा सके। बोतलों पर उभारे गये या बालुकाक्षेपित शब्दों, अक्षरों तथा अंकों पर लेबल नहीं चिपकाया जायेगा ।
( 14 ) लाइसेंसधारी उत्तर प्रदेश में विक्रय की जाने वाली देशी मदिरा के लेबुलों पर अधिकतम फुटकर मूल्य इस प्रकार मुद्रित करेगा जो सरलता से दृश्य हो ।
(15) बॉटलिंग इकाई ठोस अपशिष्टों के पुनर्चक्रण और प्रबंधन के लिये ऐसी समस्त व्यवस्थायें करेगा जैसा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में विहित किया गया है।