देशी बॉटलिंग नियम 10- बोतल भराई संक्रिया-
बोतल भराई संक्रिया निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन
होगी -
(1) बोतलों में मंदिरा की भराई सिवाय आबकारी निरीक्षक तथा लाइसेंसधारी के किसी प्रतिनिधि की संयुक्त उपस्थिति के आई०पी० पते के साथ सी०सी०टी०वी० कैमरे की निगरानी में नहीं की जायेगी। बोतल में भराई कार्य आवश्यकताओं के अनुसार लगातार किया जा सकता है;
(2) आबकारी आयुक्त बोतल मराई से सम्बन्धित संक्रियाओं के समुचित पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक आबकारी कर्मियों की संख्या विनिश्चित करेगा और उसका विनिश्चय लाइसेंसधारी के लिये बाध्यकारी होगा;
(3) लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त के समाधान पर्यन्त आबकारी कर्मचारीवर्ग के लिए देशी मदिरा को बोतलों में भरने के लिए बंचित भण्डागार के निकट कर्मचारीवर्ग के प्रत्येक सदस्य के प्रतिमाह वेतन के अनधिक दस प्रतिशत किराये पर क्वार्टरों की व्यवस्था करेगा;
लाइसेंसधारी क्वार्टरों तथा उनके लगे स्थानों को समुचित रूप से मरम्मत करके रखने के लिए बाध्य होगा तथा उसमें निवास करने वाले किसी अधिकारी को उसके प्रयोग या उसके उपभोग में न तो बाधा पहुँचायेगा न परेशान करेगा। यदि लाइसेंसधारी के पास आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं है तो वह आस-पास के मुहल्ले या कस्बे में आवास की व्यवस्था पद के अनुसार करेगा और उसके किराए का भुगतान करेगा। आवास या किराए के स्थान की पर्याप्तता के विवाद के मामले में उक्त मामला आबकारी आयुक्त को निर्दिष्ट किया जाएगा और उसका विनिश्चय समस्त संबंधितों के लिए बाध्यकारी होगा:
(4) देशी शराब को बोतल में मरने के लिए बंधित भाण्डागार का प्रभारी आबकारी निरीक्षक, जब तक कि अन्यथा निर्देश न दिया जाये तब तक आसवनी के सहायक आबकारी आयुक्त के पर्यवेक्षण में कार्य करेगा और उसके साथ पत्र व्यवहार करेगा। बोतल भराई सक्रिया से सम्बन्धित समस्त सामान्य मामलों में लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह प्रथमतः प्रभारी आबकारी निरीक्षक को आवेदन करे जो यदि आवश्यक हो, उच्च आदेश प्राप्त करेगा;
(5) देशी शराब को बोतल में भरने के लिए बंधित भाण्डागार में नियुक्त निरीक्षकों की पारी (शिफ्ट) और
उपस्थिति के घंटे सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा नियत किए जाएंगे;
(6) बोतल में भराई से सम्बन्धित संक्रिया पृथक-पृथक कक्षों में संचालित की जायेगी जो भराई कक्ष कहे जायेंगे जो इस प्रयोजन के लिए भू-गृहादि के भीतर देशी मदिरा भण्डार के निकट होगा इन कक्षों में लाइसेंसधारी छानने, भराई करने या इससे सम्बन्धित किसी भी प्रक्रिया के लिए आवश्यक उपकरण स्थापित कर सकता है। बोतल भराई करने के कक्षों में देशी मदिरा का भण्डारण करने के लिए बोतल भराई कुण्ड परिनिर्मित किये जायेंगे। बोतल में भरी मदिरा पृथक-पृथक कक्षों में भण्डारित की जायेगी,
समस्त कक्ष भली भाँति हवादार होंगे। खिडकियॉ और रोशनदानों में मजबूत लोहे के छड़ लगाये जायेंगे, जो सीमेन्ट से जड़े होंगे और उनमें तार की जाली लगायी जायेगी, जाली के छिद्र 25 मि०मि0 से अधिक बड़े नहीं होंगे। प्रत्येक कक्ष के बाहर एक पट्ट लगाया जायेगा जिस पर स्पष्ट रूप से जिस उद्देश्य के लिए कक्ष का प्रयोग किया जा रहा है, अंकित किया जायेगा। सभी कमरे लाइसेंसधारी और आबकारी निरीक्षक के पृथक-पृथक ताले और चाबी के अधीन रहेंगे;
(7) किसी आसवनी में बोतल भराई के लिए अपेक्षित मदिरा मापी जायेगी तथा मदिरा कक्षों में स्थाई रूप से लगाये गये पाइप द्वारा जिसमें काक को तथा जिसपर आबकारी का ताला या डिजिटल लॉक लगा हो या आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों / साधनों से बन्द हो बोतल भराई कक्ष में लायी जायेगी;
(8) देशी मदिरा की बोतल भराई के लिए बंधितभाण्डागार पर तैनात आबकारी कर्मचारीवर्ग हेतु अनुज्ञात
अवकाश दिवस निम्नलिखित है: रविवार, गणतंत्र दिवस ( 26 जनवरी ), गुड फ्राइडे, महात्मा गांधी का जन्मदिन (2 अक्टूबर), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), क्रिसमस दिवस (25दिसंबर) होली (होली जलाने के बाद का दिन), जन्माष्टमी, दशहरा ( प्रमुख दिन) दिवाली (प्रमुख दिन), इदुल फितर ( प्रमुख दिन) इदुल-जुहा, मोहर्रम ( 10 वां दिन) और शबे-ए-बारात अन्य राजपत्रित अवकाश की अनुज्ञा तभी दी जायेगी, यदि लाइसेंसधारी विशेष आधारों पर आबकारी आयुक्त की स्वीकृति से स्वंय बंद करता है।