देशी बॉटलिंग नियम 11 – देशी स्प्रिट का रासायनिक विश्लेषण -


(1) आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत रासायनिक परीक्षक अथवा सहायक रासायनिक परीक्षक द्वारा सही तीव्रता का विश्लेषण और घोषणा के लिए लाइसेंसधारी बंधित भण्डागार के प्रभारी अधिकारी को प्रत्येक बैच से विभिन्न क्षमता की बोतलों में भराई के पश्चात् देशी स्प्रिट की दो बोतलें निःशुल्क प्रदान करेगा;
(2) यदि आपूर्ति की गई विशेष बैच की देशी स्प्रिट की तीव्रता में कोई भिन्नता पाई जाती है, तो लाइसेंसधारी उस बैच में विनिर्मित मात्रा पर उदग्रहणीय प्रतिफल शुल्क के अंतर कीधनराशि के साथ-साथ ऐसे प्रतिफल शुल्क की धनराशि के दो गुणा तक की शास्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।