देशी बॉटलिंग नियम 16 अन्य आसवनियों से स्प्रिट लाये जाने के लिए अनुज्ञा-
(1) आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश से लिखित अनुज्ञा और वैध परमिट या पास के आवरण सिवाय किसी लाइसेंसधारी को बोतल मराई संयंत्र में स्प्रिंट लाये जाने की अनुमति नहीं होगी। राज्य के बाहर की आसवनियों से निर्गत स्प्रिंट का परेषण सम्बंधित राज्य के सुसंगत पासस से आच्छादित होगा, जबकि राज्य के भीतर स्थित आसवनियों से निर्गत स्प्रिंट का परेषण, पी०डी०-25 / पी०डी०- 26 पासेज से आच्छादित होगा;
( 2 ) लाइसेंसधारी बोतल भराई संयंत्र में अन्य आसवनियों से स्प्रिंट / ईएनए की आपूर्ति हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए आबकारी आयुक्त को आवेदन करेगा। आवेदन प्रभारी अधिकारी की सम्यक संस्तुति के साथ प्रपत्र सी0एल0बी-20 में किया जायेगा।