प्रपत्र सी०एल०बी -1-अनुज्ञापन शर्तें - (देशी मदिरा को बोतल में भरने हेतु लाइसेंस)-



1-प्रपत्र सी०एल०बी -1-अनुज्ञापन शर्तें -
(देशी मदिरा को बोतल में भरने हेतु लाइसेंस)-
1- लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित मात्रा से अधिक मदिरा की बोतल भराई के लिये हकदार नहीं होगा।

2 - लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् अपने द्वारा भरी गयी बोतलों के लेबिलों पर अपना स्वयं का ब्राण्ड नाम अंकित करने के लिये हकदार होगा।

3 – आबकारी आयुक्त की विशेष अनुज्ञा के सिवाय स्प्रिट का रंगना समिश्रण करना ( ब्लेंडिंग), सुवासित करना और तीव्रतावरोह करना (रेडक्शन) निषिद्ध होगा।

4 - लाइसेंसधारी, टेट्रापैक सहित कांच या पेट - बोतलों के लेबुलों पर शब्द "यू०पी०ई०" मात्रा तथा वर्ष के अन्तिम दो अंक को अधिमुद्रित करने हेतु प्रबन्ध करेगा।

5 - लाइसेंसधारी, अपने स्वयं के उत्पादों की बोतल में भराई के पश्चात् अलग से स्टाक रखेगा।

6 – लाइसेंसधारी द्वारा समस्त तकनीकी सूचनायें, विभाग को समयानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

7 - उत्तर प्रदेश के देशी मदिरा के थोक लाइसेंसधारियों को प्रतिफल शुल्क एवं अन्य देयों का पूर्ण भुगतान करने पर समस्त निकासियां दी जायेंगी।

8- लाइसेंसधारी ऐसे किसी व्यक्ति को कर्मचारी के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो या वह आपराधिक पृष्ठभूमि का हो ।

9 – आबकारी आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा सी0एल0बी-1 भू-गृहादि का तकनीकी निरीक्षण किया जायेगा और संतोषजनक रिपोर्ट पाये जाने के पश्चात् बोतल भराई कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

10- लाइसेंस प्राप्त परिसर से बोतल में भरी गयी देशी मदिरा की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु निकासी तब तक नहीं दी जायेगी, जब तक कि उन पर आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड न लगाया गया हो।

11 - लाइसेंसधारी उत्तर प्रदेश में बिक्री की जाने वाली देशी मदिरा के लेबिलों पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य मुद्रित करेगा, जो सरलता से दृश्य हो ।

12 - लाइसेंसधारी देशी मदिरा की बोतल भराई से सम्बन्धित नियमों और विनियमों तथा देशी मदिरा के निर्गम, धारण एवं परिवहन से सम्बन्धित नियमों का जैसा कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और तद्वीन बनायी गयी नियमावली में दिये गये हैं, कठोरता से पालन करेगा।