प्रपत्र सी०एल० बी - 2-अनुज्ञापन शर्तें- (देशी मदिरा को बोतल में भरने के लिए लाइसेंस)
प्रपत्र सी०एल० बी - 2-अनुज्ञापन शर्तें-
(देशी मदिरा को बोतल में भरने के लिए लाइसेंस)
1. लाइसेंसधारी देशी मदिरा की बोतल भराई से पूर्व .. आसवनी या पी0डी033 लाइसेंसधारी (आसवक का नाम उल्लिखित कीजिए) का बोतल भराई विशेषाधिकार पट्टा पर प्राप्त करेगा;
2. लाइसेंसधारी, जैसी और जब केवल थोक में आसवक से अपेक्षित हो, बोतल भराई हेतु देशी मदिरा प्रचलित दर पर शुल्क का संदाय करके उस आसवक से प्राप्त करेगा, जिसने उसे बोतल में भरने के अपने विशेषाधिकार को पट्टे पर दिया हो या समनुदेशित किया हो;
3. लाइसेंसधारी, इस प्रकार पट्टे पर दी गयी या समनुदेशित की गयी मात्रा से अधिक देशी स्प्रिंट की बोतल भराई के लिये हकदार नहीं होगा;
4. लाइसेंसधारी, कांच या पेट बोतलों पर उभरे हुए शब्द में 'यू0पी0ई0', मात्रा तथा वर्ष के अन्तिम दो डिजिट का अंकन करने हेतु प्रबन्ध करेगा;
5. लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अपने द्वारा भरी गयी बोतलों के लेबिलों पर अपना ब्राण्ड नाम अंकित करने के लिए हकदार होगा;
6. आबकारी आयुक्त की विशेष अनुज्ञा के सिवाय स्प्रिट का रंगना समिश्रण करना (ब्लेंडिंग), सुवासित करना और तीव्रतावरोह करना (रेडक्शन) निषिद्ध होगा;
7. लाइसेंसधारी, देशी मदिरा की बोतल भराई से सम्बन्धित नियमों और विनियमों तथा देशी मदिरा के निर्गम, धारण एवं परिवहन से सम्बन्धित नियमों का, जैसा कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और तद्धीन बनाये गये नियमों में उपबन्धित हैं, कठोरता से पालन करेगा;
8. लाइसेंसधारी अपने उत्पादों की बोतल में भराई के पश्चात् अपना स्टाक पृथक रखेगा
9. लाइसेंसघारी द्वारा समस्त तकनीकी सूचनाएं विभाग को समयानुसार उपलब्ध करायी जायेंगी;
10. लाइसेंसधारी द्वारा देशी मदिरा की भरी हुई बोतलों की बिकी उत्तर प्रदेश में की जायेगी;
11. उत्तर प्रदेश में देशी मदिरा के थोक लाइसेंसधारियों को प्रतिफल शुल्क एवं अन्य देयों का पूर्ण संदाय करने पर समस्त निकासियां दी जायेंगी;
12. लाइसेंसधारी, ऐसे किसी व्यक्ति को कर्मचारी के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो;
13. आबकारी आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा सी०एल०बी-2 भू- गृहादि का तकनीकी निरीक्षण किया जायेगा और संतोषजनक रिपोर्ट पाये जाने के पश्चात् बोतलभराई कार्य प्रारम्भ किया जायेगा;
14. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित मात्रा से अधिक मदिरा की बोतल भराई के लिए हकदार नहीं होगा;
15. लाइसेंसप्राप्त भू-गृहादि से बोतल में भरी गयी किसी मंदिरा की उत्तर प्रदेश में बिकी हेतु निकासी तब तक नहीं दी जायेगी, जब तक कि उन पर आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड न लगाया गया हो;
16. लाइसेंसधारी उत्तर प्रदेश में बिक्री की जाने वाली देशी मदिरा के लेबिलों पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य मुद्रित करेगा, जो सरलता से दृश्य हो।