फुटकर विदेशी नियम–13 शराब का उठान -


(क) इस नियमावली के अधीन लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा (वाइन सहित) के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान, जिसके अन्तर्गत सभी कर, प्रतिफल शुल्क (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित) जो समय-समय पर उदग्रहीत किये जांय, अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से जमा करने के पश्चात् जिला के किसी थोक लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2/ विदेशी मदिरा-2बी) से आपूर्ति प्राप्त करेगा। यदि सम्बन्धित जिला में विदेशी मदिरा-2/ विदेशी मदिरा-2बी का लाइसेंस स्वीकृत नहीं है या आपूर्ति बाधित है तो लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक बिक्री लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2/ विदेशी मदिरा-2बी) से विदेशी मदिरा (वाइन सहित) की आपूर्ति प्राप्त करेगा।
किसी जिला में अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।
(ख) लाइसेंसधारी के लिए ग्राहकों की मौसमी आवश्यकताओं के अनुसार स्थिर तथा निरन्तर गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने और साथ ही साथ बाजार में नकली आपूर्तियों के किन्ही अवसरों को दूर करने हेतु लगातार विदेशी मदिरा का उठान करना बाध्यकारी होगा। उसे निरन्तर पोर्टल पर लिखित मांगपत्र अथवा संदेश थोक विक्रेता को प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लाइसेंसधारी को कम से कम शासन द्वारा विदेशी मदिरा का किसी माह हेतु निर्धारित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य की विदेशी मदिरा की मात्रा का उठान करना बाध्यकारी होगा;

(ग) (एक) यदि लाइसेंसधारी किसी माह में कम से कम अपने मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के समतुल्य मदिरा (विदेशी मदिरा, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय) का उठान करने में विफल रहता है तो वह सम्बन्धित माह के बकाया राजस्व के समतुल्य 10 दिवस के अंदर अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करने की अपेक्षा की जायेगी जिसमें विफल रहने पर लाइसेंस स्वतः निरस्त हो जायेगा और बकाया राजस्व की नियमानुसार वसूली की प्रकिया आरम्भ की जायेगी। दुकान पर अविक्रीत स्टाक भी जब्त कर लिया जायेगा।
(दो) अतिरिक्त प्रतिभूति नियत समय के भीतर जमा करने और गत माह के मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में कमी के समतुल्य मदिरा उठाने में विलम्ब के मर्षण के पश्चात लाइसेंसधारी को गतमाह के बकाया राजस्व और चालू माह के न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का उठान अनुमन्य होगा।

(तीन) इस प्रकार जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति, अगले माह के मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व सहित गत माह में इस प्रकार हुयी कमी के बराबर मदिरा का उठान किये जाने के पश्चात् वापस कर दी जायेगी;

(चार) यदि लाइसेंसधारी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले एक या अधिक माहो की मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के बराबर मदिरा का उठान करने में विफल रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति एवं प्रतिभूति को राजस्व की ऐसी कमी के सापेक्ष समायोजित कर ली जायेगी और शेष प्रतिभूति वापस कर दी जायेगी;
यदि जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति और प्रतिभूति, राजस्व में कमी के सापेक्ष समायोजन के लिए अपर्याप्त हो तो शेष राजस्व की वसूली उस प्रकार से की जायेगी मानों यह भू- राजस्व का बकाया हो;

(घ) (एक) अपनी दुकान के मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व, जिसे वह उठाने में सक्षम न हो, अन्य दुकान अथवा दुकानों को अन्तरित करना चाहने वाले लाइसेंसधारी को, किसी आबकारी जिला के भीतर मासिक आधार पर ऐसे अंश (कोटा) का अंतरण करने की अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है।

(दो) अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी, अंतरिती लाइसेंसधारी की सहमति से जिला के जिला आबकारी अधिकारी से अनुरोध करेगा। अंतरण की निबन्धनों का विनिश्वय, दोनों अंतरणकर्ता और अंतरिती लाइसेंसधारियों द्वारा पारस्परिक रुप से किया जायेगा।
(तीन) अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी के अनुरोध का अनुमोदन किये जाने पर उसके द्वारा अंतरित किये जाने हेतु करारकृत कोटा को उसके मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में से घटा दिया जायेगा और उसे उठा लिया गया समझा जायेगा तथा उसे अंतरिती लाइसेंधारी के लेखा में अंतरित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के रुप में जोड़ दिया जायेगा। यह मात्रा अंतरिती लाइसेंसधारी के मूल मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के अतिरिक्त होगी और उसका मूल कोटा उठाये जाने से सम्बन्धित उसका दायित्व प्रभावित नहीं होगा।
परन्तु यह कि इस उपबन्ध के अधीन अंतरित कुल कोटा, अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी के मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।