संचलन नियम -7-
अन्य अनुदेश-
7 (1) आबकारी आयुक्त पावर अल्कोहल के आयात निर्यात अभिवहन एवं आन्तरिक परिवहन से संबंधित मामलों में उपयुक्त अनुदेश जारी कर सकता है और ऐसे अनुदेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
( 2 ) पावर अल्कोहल मूवमेण्ट रिपोर्ट और पावर अल्कोहल मूवमेण्ट अमेंडमेण्ट रिपोर्ट का सतत् अनुश्रवण, आसवनी के सहायक आबकारी आयुक्त तथा प्रभार के उप आबकारी आयुक्त द्वारा किया जायेगा ।
(3) पावर अल्कोहल के आयात निर्यात अभिवहन एवं आन्तरिक परिवहन से संबंधित पूर्ववर्ती नियमों अथवा आदेश या किसी उपबन्ध के कोई विरोधाभास होने की स्थिति में इस नियमावली का उपबन्ध अभिभावी होगा।