संचलन नियमावली -अनुसूची-क
अनुसूची- 'क'
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उत्तर प्रदेश के बाहर विक्रय हेतु आशयित मदिरा-
मादक
द्रव्य का
प्रकार
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देशी मदिरा (मसाला) -
देशी मदिरा (सादा).
विदेशी मदिरा
बियर
वाइन
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मात्रा- उपरोक्त में से किसी मादक द्रव्य की एक खुली बोतल
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राज्य में प्रवेश करने वाले निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों पर यह निर्बन्धन अभिभावी नहीं होगा:
1 - केन्द्रीय आबकारी और सीमा शुल्क अधिनियम तथा नियमावली के अनुसार आयातित विदेशी मदिरा को ले जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय यात्रीगण ।
2- सुसंगत नियमों के अधीन विहित सीमा में मदिरा ले जाने वाले भारतीय सेना (वायु सेना व नौ सेना सहित ) एवं भारत संघ के सशस्त्र बलों के अधिकारी एवं कार्मिकगण । उपरोक्त श्रेणियों के व्यक्तियों को सुसंगत दस्तावेज / प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे।