विशिष्टतया विकृत स्प्रिट नियम-1-संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ -
1) यह नियमावली, उत्तर प्रदेश विकृत स्प्रिट तथा विशिष्टतया विकृत स्प्रिट को कब्जे में रखने के लिए लाइसेंस नियमावली, 1976 कहलायेगी।
(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
(3) इस नियमावली में विषय अथवा प्रसंग से किसी प्रतिकूल बात के न होने पर "विशिष्टतया विकृत स्प्रिट" का तात्पर्य ऐसी रीति से मानव उपभोग के अनुपयुक्त की गई स्प्रिट से है जो आबकारी आयुक्त की अधिसूचना द्वारा एतदर्थ विहित की जाय और इसके अन्तर्गत सामान्य प्रयोग के लिए साधारण विकृत स्प्रिट नहीं है।