विशिष्टतया विकृत स्प्रिट नियम -3- FL-39 /40/41 लाइसेंस के लिये फीस,
(क) प्रपत्र वि० म०-39 में लाइसेंस के लिये फीस, उत्तर प्रदेश में किसी आसवनी से प्राप्त की गई विशिष्टतया विकृत स्प्रिट के परिमाण पर पन्द्रह पैसा प्रति लीटर की दर से देय होगी। यह फीस प्रभारी आबकारी निरीक्षक द्वारा आसवनी से विशिष्टतया विकृत स्प्रिट जारी किये जाने के पूर्व लाइसेंस धारी से वसूल की जायेगी और शीर्धक "0039 स्टेट एक्साइज-ई कामर्शियल एण्ड डिनेचर्ड स्प्रिट मेडिकेटेड वाइन बी-लाइसेंसफीस कामर्शिल स्प्रिट" के अधीन कोषागार में जमा की जायेगी। (ख) वि०म० - 40 और वि० म० - 41 में लाइसेंस के लिये फीस वि०म० -40 और वि०म० - 41 - के लाइसेंसधारियों को आसवनी/थोक विक्रेता द्वारा की गई बिक्री पर यथा मूल्य 15 प्रतिशत की दर से विशिष्टतया विकृत स्प्रिट की निकासी के पूर्व अग्रिम रूप से देय होगीं।
परन्तु वि० म० 41 अनुज्ञापनधारी पेट्रोलियम डिपोज को डिनेचर्ड पावर अल्कोहल की निकासी के पूर्व 15 पैसे प्रति बल्क लीटर की दर से अनुज्ञापन शुल्क अग्रिम रूप से देय होगा।