विशिष्टतया विकृत स्प्रिट नियम-6. विकृत स्प्रिट के लिए मांग-पत्र-


लाइसेंसधारी द्वारा प्राप्त स्प्रिट की आपूर्ति इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र डी-1 में मांग-पत्र पर की जायेगी। मांग-पत्र तीन प्रतियों तथा क्रमवार संख्याकित बन्द मुद्रित प्रपत्रों में जिल्दबन्द किताबों में होगा। जब कभी लाइसेन्सधारी स्प्रिट के लिए मांग करेगा, वह कार्बन का प्रयोग करते हुए मांग-पत्र तीन प्रतियों में तैयार करेगा। सम्बन्धित लाइसेन्स के प्रपत्र एफ० एल० में फ्लाई लीफ के साथ मांग-पत्र की मूल प्रति आसवनी या विकृत स्प्रिट के थोक विक्रेता या फुटकर व्यापारी को भेजेगा, मांग-पत्र की दूसरी प्रति सम्बन्धित क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक को भेजी जायेगी और तीसरी प्रति मागंकर्ता द्वारा फाइल में रखी जायगी।
निर्धारित फ्लाई लीफ के साथ मांग-पत्र के प्राप्त होने पर आसवनी का प्रभारी अधिकारी या थोक व्यापारी मांग-पत्र को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक उसने फ्लाई लीफ के प्रत्येक स्तम्भ में सुस्पष्ट प्रकार से सही प्रविष्टियां नहीं कर ली हैं और मांग पत्र पर आपूर्ति की गई स्प्रिट की मात्रा पृष्ठांकित नहीं कर दी है। यदि आसवनी या थोक या फुटकर लाइसेन्स प्राप्त विक्रेता मांग-पत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की स्थिति में नहीं है तो वह तदनुसार मागंकर्ता को सूचित करेगा। सूचना की एक प्रति उस क्षेत्र के निरोधक आबकारी निरीक्षक को भेजी जायगी जिसमें मांगकर्ता लाइसेन्सधारी के पास लाइसेन्स है।