विकृत स्प्रिट नियम-1-किसके द्वारा आयात किया जा सकता है-
नियम 1. किसके द्वारा आयात किया जा सकता है-
विकृत स्प्रिट, विशेष विकृत स्प्रिट, डिनेचर्ड पावर अलकोहल, शोधित स्प्रिट, परिशुद्ध अलकोहल और एकस्ट्रा न्यूट्रल अलकोहल, भारत के अन्य किसी अन्य भाग से उत्तर प्रदेश में आयात की जा सकती है ।
(क) आयात की जाने वाली विकृत स्प्रिट की मात्रा पर एक रूपये दस पैसे प्रति बल्क (आयातन) लीटर की परिमिट फीस उत्तर प्रदेश में पूर्व भुगतान करने पर नियम 3 से 5 तक के अनुसार थोक तथा फुटकर विक्रेता के द्वारा सिवाय इसके किसी अस्पतालों, डिस्पेसरियों तथा अन्य दातव्यतथा शैक्षिक संस्थाओं के मामले में यदि मांग पत्र कलक्टर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है तो आबकारी आयुक्त द्वारा आयात करने की अनुमति दी गई मात्रा पर कोई परमिट फीस नहीं ली जायेगी।
(ख) बिना परमिट या पास के फुटकर विक्रय की सीमा तक या उससे अधिक मात्रा में नियम 6 तथा 7 के अनुसार प्राइवेट व्यक्ति द्वारा।
(ग) खण्ड 1 (क) में उल्लिखित इकाई से भिन्न किसी इकाई द्वारा विकृत स्प्रिट विशेष विकृत स्प्रिट, डिनेचर्ड पावर, अल्कोहल, शोधित स्प्रिट, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल या परिशुद्ध अल्कोहल आयात की जाने वाली मात्रा पर रूपया 1.50 (एक रूपया एवं पचास पैसे) प्रति बल्क लीटर की दर से आयात फीस आयात करने के पूर्व जमा की जायेगी। आयात करने की स्वीकृति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा दी जायेगी ।