विकृत स्प्रिट नियम-3-कलेक्टर के द्वारा परमिट प्रदान की जायगी-


अधिकतम कोटा, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में जाँच करने के पश्चात् कलेक्टर परमिट प्रदान कर सकता है। प्रपत्र वि०म० 28 में परमिट तीन प्रतियों में दी जायेगी। एक प्रति निर्यात करने वाले जिले के मुख्य आबकारी प्राधिकारी को प्रेषित की जायगी, एक आयातकर्ता को दी जायगी और तीसरी अभिलेखार्थ कार्यालय में रखी जायगी।