विकृत स्प्रिट नियम-5-आगमन पर प्रक्रिया-


परेषण तथा उपर्युक्त पास के प्राप्त होने पर आयातकर्ता पास पर परेषण की प्राप्ति अभिलिखित करेगा और आयात करने वाले जिले के कलेक्टर को इसे प्रेषित करेगा, जो इसे उस अधिकारी को लौटा देगा, जिसने इसे प्रदान किया।