विकृत स्प्रिट नियम-12(क)-विक्रय फीस का रिफंड किया जाना


थोक विक्रेता, जिसने पहले ही विक्रय फीस का भुगतान कर दिया है, के द्वारा राज्य के बाहर निर्यात की गई विकृत स्पिरिट के मामले में, विक्रय फीस आयात करने वाले राज्य या संघीय क्षेत्र के उत्तरदायी अधिकारी द्वारा विकृत स्पिरिट के गन्तव्य स्थान पर पहुँचने के सम्बन्ध में दिये प्रमाण-पत्र द्वारा पुष्ट तथा आबकारी आयुक्त के सन्तोषानुसार स्थापित क्लेम (दावा) पर रिफंड कर दी जायगी।