विकृत स्प्रिट नियम-15-थोक या फुटकर दुकान से परिवहन-
नियम 13 तथा 15 के अन्तर्गत थोक या फुटकर विक्रेता के परिसर से विकृत स्प्रिट परिवहन की जा सकती है, प्रतिबन्ध यह है कि उस जिले का कलेक्टर, जिसमें थोक या फुटकर विक्रेता अनुज्ञापित है, उसे अपने परिवहन पास में प्रदान करने के अधिकार का प्रतिनिधायन कर दे।
टिप्पणी-(1) फुटकर विक्रेता को अपने जिले के थोक विक्रय के व्यापारी से स्पिरिट प्राप्त करने की अनुमति दी गई है और यदि उसके जिले में कोई थोक विक्रय का व्यापारी नहीं है तो वह पास के जिले के थोक विक्रय के व्यापारी से विकृत स्पिरिट की अपनी आवश्यकता की पूर्ति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अनुमति के अन्तर्गत करेगा।
(2) विकृत स्पिरिट का परिवहन ऐसे परिसर से प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा नियम 16 के अनुसार कलेक्टर द्वारा प्रदान किये गये प्रपत्र वि० मo 18 में परमिट के अन्तर्गत, उस मात्रा तक जिसे रखने के लिए उसे अनुमति दी गई है, किया जा सकता है।
(3) फुटकर विक्रय की सीमा से अनधिक मात्रा में विकृत स्पिरिट के परिवहन के लिये किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी।