विकृत स्प्रिट नियम-16-फुटकर बिक्री की सीमा से अधिक कब्जे में रखना-


कोई व्यक्ति जो विकृत स्पिरिट का अनुज्ञप्त थोक या फुटकर विक्रेता नहीं है, अपने कब्जे में फुटकर बिक्री की सीमा से अधिक विकृत स्पिरिट तब तक रख सकता है जब तक उसके पास कलेक्टर द्वारा उच्चतर मात्रा में स्पिरिट रखने को अधिकृत करते हुए परमिट प्रदान किया गया हो ।