अनुदेश -409- FL-16 / FL-17 के नये लाइसेंस स्वीकृति / लाइसेन्स के रिक्त होने की दशा में नामान्तरण की शक्ति विषयक -
409. वि० म०-16 या वि० म०-17 प्रपत्रों में से किसी में नया लाइसेंस स्वीकृत करने के लिए या किसी चालू लाइसेन्स के रिक्त होने की दशा में (जिसमें नामान्तरण भी सम्मिलित है) यदि लाइसेंस का जारी रखना या किसी अन्य पक्ष के साथ बन्दोबस्त करना आवश्यक समझा जाय तो मामला राज्य सरकार के सम्मोदनार्थ, औचित्य पर पूर्ण प्रकाश डालते हेतु भेजना चाहिए। शासन की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् सम्बन्धित विषय पर बनाये गये नियमों के अनुसार उक्त लाइसेंस के लिए व्यक्ति के चयन हेतु कठोरता से, कार्यवाही की जा सकती है :
प्रतिबन्ध यह है कि प्रपत्र वि० म०-16 या 17 में नया लाइसेंस आर्द्र जिलों में प्रदान करने की दशा में तथा अग्रतर प्रतिबन्ध यह भी है कि वह विशेष मामला जिले के लिए आबंटित उस संवर्ग के लाइसेंसों की संख्या के भीतर है, आबकारी आयुक्त बिना शासन को सन्दर्भ किये प्रदान करने की स्वीकृति दे सकता है। तब कलेक्टर मामले में आगे की आवश्यक कार्यवाही कर सकता है।
[ शा० आ० सं० 334-ई/तेरह-488-54 दिनांक नवम्बर 11, 1954 तथा सं० 208-ई/तेरह-473-56 दिनांक मार्च, 1957]
नोट–जनपद में डिनेचर्ड स्प्रिट की फुटकर बिक्री हेतु अनुज्ञापन एफ० एल०-17 के सृजन/व्यवस्थित करने का अधिकार जिला स्तर पर हर रूप में डेलीगेट कर दिया जाय कि भविष्य में एफ० एल०-17 लाइसेंस रजिस्टर्ड केमिस्टों को ही अनुमन्य हो और कोई भी रजिस्टर्ड केमिस्ट आवेदन करे और अन्यथा अनुपयुक्त हो तो उसे एफ० एल०-17 अनुज्ञापन प्रदान कर दिया जाय।
[ शा० आ० सं० 3546 ई-2/तेरह-414-87 दि० 17-12-1987]