आसवनी से स्प्रिट की निकासी विषयक नियम-1 स्प्रिट की तब तक निकासी नहीं की जायगी जब तक उसे मापा और प्रमाणित नहीं किया गया हो –




नियम 1. स्प्रिट की तब तक निकासी नहीं की जायगी जब तक उसे मापा और प्रमाणित नहीं किया गया हो –
आसवनी से किसी स्प्रिट की निकासी तब तक नहीं की जायगी, जब तक उसे इस उद्देश्य के लिए नियुक्त अधिकारी द्वारा मापा या प्रमाणित नहीं कर दिया गया हो। यह माप वास्तविक माप या तोल द्वारा की जायगी।