आसवनी से स्प्रिट की निकासी विषयक नियम-3-निकासी के अधीन सान्द्रता-
नियम-3. निकासी के अधीन सान्द्रता - निम्नलिखित अपवादों के अधीन किसी भी सान्द्रता - (तीब्रता) पर निकासी की जा सकती है-
(क) जब आसवनी के किसी भाग को बन्धित गोदाम बना दिया गया हो, देशी स्प्रिट की दुकानों को निकासी 25 अन्डर प्रूफ, 35 अन्डर प्रूफ तथा 50 अन्डर प्रूफ की निर्धारित सान्द्रताओं पर की जानी चाहिए। त्रुटि के लिये नियत सान्द्रताओं के ऊपर 0.5 के मार्जिन की अनुमति है।
(ख) व्हिस्की, ब्रांडी और रम के लिए न्यूनतम सान्द्रता 25 अंडर प्रूफ, जिनके लिए 35 अंडर प्रूफ,परिशोधित स्प्रिट के लिए 60 ओवर प्रूफ और विकृत स्प्रिट के लिए 60 ओवर प्रूफ है।
टिप्पणी - व्हिस्की, ब्रांडी, रम तथा जिन की निर्धारित सान्द्रताएं रंजित तथा सुगन्धित करने वाले - पदार्थों के मिश्रण के पश्चात् हाइड्रोमीटर द्वारा इंगित दृश्यमान सान्द्रताएं हैं।