फुटकर विदेशी नियम - 18 लाइसेंस का निलम्बन / निरस्तीकरण व प्रशमन और शास्तियाँ-
(1) लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस को निलम्बित या निरस्त कर सकता है:
(क) यदि लाइसेंसप्राप्त परिसर में कोई बोतल / केन / टेट्रापैक पायी जाती है जिस पर शुल्क का भुगतान न किया गया हो और जिस पर आबकारी विभाग द्वारा सम्यकरूप से अनुमोदित शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा कोड न लगाया गया हो।
(ख) यदि लाइसेंसप्राप्त परिसर में किसी अन्य प्रकार की शराब या मादक ओषधि (जिसके लिये लाइसेंस स्वीकृत न किया गया हो) पाई जाती है।
(ग) यदि अधिनियम अथवा नियमों के उपबन्धों के विपरीत लाइसेंसधारी के कब्जे में कोई मदिरा या मादक भेषज पायी जाती है।
(घ) यदि लाइसेंसधारी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत शपथ पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और उसमें दिया गया कथन असत्य पाया जाता है।
(ड) यदि लाइसेंसप्राप्त अधिनियम के अधीन किसी अपराध में या किसी संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में या स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 482 से 489 के अधीन अपराध में दोष सिद्ध किया गया है।
(च) यदि लाइसेंसप्राप्त परिसर में कोई ऐसी बोतल पायी जाती है जिस पर अधिकतम फुटकर मूल्य अंकित नही है
तथा
(छ) यदि यह पाया जाता है कि लाइसेंस फर्जी नाम से प्राप्त किया गया है या लाइसेंसधारी किसी अन्य व्यक्ति की ओर से लाइसेंसधारण किये हुए है।
(ज) यदि लाइसेंसप्राप्त परिसर में कैरामल, रंग, सुगंधि, श्रिंक स्लीव अथवा बार कोड, लेबुल, कैप्सूल, मुहर अथवा अन्य अवैध सामग्री पायी जाती है।
(झ) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में मदिरा का जलापमिश्रण / या किसी अन्य पदार्थ का मिश्रण / तनुकरण, उच्च श्रेणी की मदिरा के साथ निम्न श्रेणी की मदिरा का अपमिश्रण पाया जाता है, तो विधि के अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन भी कार्यवाही की जायेगी।
(2) पूर्वोक्त स्थिति में:
लाइसेंस प्राधिकारी तत्काल लाइसेंस निलम्बित कर देगा, और लाइसेंस के निरस्तीकरण और प्रतिभूति जमा को समपहृत करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी करेगा लाइसेंसधारी अपना स्पष्टीकरण नोटिस की प्राप्ति के 7 दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है। तत्पश्चात् लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंसधारी को यदि वह ऐसा चाहे तो सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् उपयुक्त आदेश पारित करेगा।
(3) लाइसेंसधारी इस नियम के अधीन लाइसेंस के निलम्बन या निरस्तीकरण के लिए किसी प्रतिकर या वापसी के लिए दावा करने का हकदार नहीं होगा।
(4) यदि लाइसेंस निरस्त किया जाता है तो लाइसेंसधारी को काली सूची में भी डाला जा सकता है तथा उसे कोई अन्य आबकारी लाइसेंसधारण करने से विवर्जित किया जा सकता है।
(5) फुटकर लाइसेंसों से सम्बंधित प्रशमन योग्य उल्लंघन के प्रकरणों में निम्नानुसार न्यूनतम प्रशमन शुल्क अधिरोपणीय होगा:
1-निर्धारित समय से पूर्व अथवा पश्चात् दुकान का खुला पाया जाना-
प्रथम बार -2500/-₹
द्वितीय बार-3000/-₹
तृतीय बार-5000/-₹
2-अनधिकृत विक्रेता द्वारा बिक्री करते हुये पाया जाना-
प्रथम बार -5000/-₹
द्वितीय बार-7000/-₹
तृतीय बार-10000/-₹
3-स्टाक रजिस्टर मॉगने पर न प्रस्तुत करना।
प्रथम बार -10000/-₹
द्वितीय बार-15000/-₹
तृतीय बार-20000/-₹
4-स्टाक रजिस्टर अद्यतन न भरा
जाना।
प्रथम बार -10000/-₹
द्वितीय बार-15000/-₹
तृतीय बार-20000/-₹
5-बेतलों और पौव्वों या उनके लेबुलों, सुरक्षा अथवा प्रणाली बार कोड पिल्फर प्रूफ कैप या सील से बिगाड़ कराना ।
प्रथम बार -10000/-₹
द्वितीय बार-15000/-₹
तृतीय बार-20000/-₹
6-ब्रिकी में वृद्धि हेत ग्राहक को प्रलोभन देना, जुआ अथवा नृत्य का आयोजन करना ।
प्रथम बार -5000/-₹
द्वितीय बार-7000/-₹
तृतीय बार-10000/-₹
7-ड्यूटी पेड स्टाक को अनधिकृत परिसर / गोदान में संचित करना ।
प्रथम बार -20000/-₹
द्वितीय बार-25000/-₹
तृतीय बार-30000/-₹
8-लेखानुसार मात्रा से अधिक ड्यूटी पेड
स्टॉक का जाना।
प्रथम बार -25000/-₹
द्वितीय बार-30000/-₹
तृतीय बार-50000/-₹
9-खुली मदिरा की बिक्री किया पाया जाना-
प्रथम बार -5000/-₹
द्वितीय बार-10000/-₹
तृतीय बार-15000/-₹
10-मद्य निषेध दिवसों / बन्दी के दिनों में मदिरा की बिक्री किया जाना ।
प्रथम बार -30000/-₹
द्वितीय बार-40000/-₹
तृतीय बार-50000/-₹
11-बिना अनुमति परिसर
में परिवर्तन करना ।
प्रथम बार -20000/-₹
द्वितीय बार-25000/-₹
तृतीय बार-30000/-₹
12-निर्धारित एम0आर०पी० से अधिक दर पर मदिरा का विक्रय ।
प्रथम बार -75000/-₹
द्वितीय बार-150000/-₹
तृतीय बार-निरस्तीकरण की कार्यवाही
13-लाइसेंस प्राप्त परिसर के बाहर नियमानुसार साइन बोर्ड में आवश्यक सूचना अंकित न करना अथवा
त्रुटिपूर्ण ढंग से अंकित करना
प्रथम बार -5000/-₹
द्वितीय बार-10000/-₹
तृतीय बार-20000/-₹
14-दुकान की सफ़ाई व्यवस्था समुचित न पाया जाना।
प्रथम बार -2000/-₹
द्वितीय बार-5000/-₹
तृतीय बार-10000/-₹
15-किसी एक विशेष दुकान हेतु निर्गत मंदिरा का दूसरी दुकान पर (सद्भावी कारणों से) पाया जाना।
प्रथम बार -25000/-₹
द्वितीय बार-50000/-₹
तृतीय बार-लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही
16-कम से कम पूर्ववर्ती वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में उठायी गयी विदेशी मदिरा की मात्रा में निहित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य विदेशी मदिरा के त्रैमासिक उठान में किये गये विलम्ब की स्थिति में।
प्रथम बार -50000/-₹
द्वितीय बार-50000/-₹
तृतीय बार-लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही
17-अन्य कोई अनियमितता, जो क्रमांक-01 से 16 तक पर उल्लिखित न हो।
प्रथम बार -2000/-₹
द्वितीय बार-5000/-₹
तृतीय बार-10000/-₹