फुटकर विदेशी नियम- 19. विखण्डन और अपवाद -


(एक) अद्यतन संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी लाइसेंस (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली, 1991, जो आबकारी आयुक्त की अधिसूचना संख्या 10702/दस-97 बी / लाइसेंस – 1991-92, दिनांक 23 फरवरी, 1991 के साथ प्रकाशित की गई, एतद्वारा विखण्डित की जाती है।
(दो) ऐसे विखण्डन के होते हुए भी उपनियम (1) में निर्दिष्ट नियम के प्राविधानों के अधीन विदेशी शराब की दुकान या दुकानों के समूह के लिए वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए पहले से निष्पादित व्यवस्थापन विधि मान्य रहेगा और 31 मार्च, 2001 तक लागू रहेगा।