फुटकर विदेशी दुकान -सामान्य और विशेष शर्ते-
1-लाइसेंसधारी, जिला के विदेशी मदिरा थोक लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2/विदेशी मदिरा-2बी) से विदेशी मदिरा (वाइन सहित) की आपूर्ति अधिमानतः ई पेमेन्ट के माध्यम से समय-समय पर उदग्रहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस, उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा की कीमत का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त कर सकेगा। यदि सम्बन्धित जिला में विदेशी मदिरा-2/ विदेशी मदिरा-2बी) लाइसेंस स्वीकृत नहीं है, तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/ जिलों के थोक लाइसेंसधारी (विदेशी मदिरा-2/ विदेशी मदिरा- 2बी) से विदेशी शराब (वाइन सहित) की आपूर्ति प्राप्त करेगा।
2-लाइसेंसधारी अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी को अवगत करायेगा, जो आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।
3-विदेशी मदिरा एवं वाइन की बोतलों/असेप्टिक ब्रिक पैक के लेबुलों पर दायीं ओर शीर्ष पर 1 × 1 सेंटीमीटर के स्पष्ट दृश्यमान बोल्ड फांट में तीव्रता एव अधिकतम् फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी छपे हुए अधिकतम् फुटकर मूल्य से अधिक नहीं वसूल करेगा।
4-अनुज्ञप्तिप्राप्त परिसर पर बिक्री केवल परिसर के बाहर उपभोग के लिए की जायेगी। कोई भी मदिरा परिसर में उपभोग नहीं की जायेगी।
5-किसी भी व्यक्ति को 60 मि0ली0 की एक मानक पौवा बोतल से कम मात्रा की धारिता में विदेशी मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी।
6-विहित तीव्रता और मात्रा की विदेशी मदिरा तथा वाइन की मानक धारिता की मुहरबन्द बोतलों/असेप्टिक ब्रिक पैक में अर्थात् 2000 मि.ली., 1000 मि.ली., 750 मि.ली., 500 मि.ली., 375 मि.ली., 180 मि.ली. सहित 90 मि.ली. (रेगुलर एवं उसके ऊपर की श्रेणियों में) तथा 60 मि.ली. (प्रीमियम और उसके उपर की श्रेणियों मे शीशे की बोतलों के साथ-साथ सिरोंग पैक में) सुसंगत नियमावलियों में निर्धारित धारिता में बिक्री की जायेगी और जिन पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा हो।
7-लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र और रजिस्टर (एफ0एल0- 25ए) जो लाइसेंस प्राधिकारी के द्वारा विहित किया गया हो, में नियमित और सही-सही दैनिक लेखा रखेगा एवं एस.एम.एस. के माध्यम से यूपीएक्साइज. इन पोर्टल पर अपलोड करेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा।
8-लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा (वाइन सहित) की सम्पूर्ण मात्रा का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही करेगा। उससे ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अन्तर्गत विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोतलों/असेप्टिक ब्रिक पैक की स्कैनिंग के लिए दुकान पर यथाविनिर्दिष्ट पी0ओ0एस0 (प्वाइंट ऑफ सेल) यंत्र रखने की अपेक्षा की जायेगी।
9-लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रपत्र/आकार का एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बन्द होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाए भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेंगी। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगाः-
“ > दुकान के बाहर, आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।
> शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।"
10-लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में
सेवायोजित नहीं करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या किसी संक्रामक रोग और या छुआ-छूत से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित शुल्क के संदाय पर विक्रेताओं हेतु जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत फोटोयुक्त नौकरनामा प्राप्त करना होगा तथा जब निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा मांगा जाये तब उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11-लाइसेंसधारी किसी क्रेता को विदेशी मदिरा, व्हिस्की, ब्राण्डी, रम (व्हाइट रम सहित), जिन, वोदका, वाइन, एल०ए०बी० (कम तीव्रता के मादक पेय) और भारत में बोतल भराई की गयी और एक ही समय में पृथक-पृथक आयातित अन्य प्रकार की मदिरा की अधिसूचित मात्रा से अधिक मात्रा में बिक्री किसी अनुज्ञापत्र के बिना नहीं करेगा।
12-उप निरीक्षक की श्रेणी से नीचे के पुलिसकर्मी या सैनिक या वर्दी में किसी सरकारी कर्मी या 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बिक्री नहीं करेगा।
13-लाइसेंसधारी के लिए किसी दशा में 2000 मि.ली., 1000 मि.ली., 750 मि.ली., 500 मि.ली., 375 मि.ली., 180 मि.ली., 90 मि.ली. और 60 मि0ली. की निर्धारित धारिताकी बोतलों/असेप्टिक ब्रिक पैक या उनके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली के अधीन लगे सुरक्षा कोड, पिल्फर प्रूफ कैप (चोरीरोधक ढक्कनों) या मोहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है।
14-लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई भी स्प्रिट, दुग्ध, शर्करा (चाश्नी), रंग, सुगंधि (अर्क), सुरक्षा कोड निर्माण करने वाले यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर सामग्री नहीं रखेगा।
15-सिवाय लाइसेंसधारी / विक्रेता और उसके परिवार द्वारा, परिसर, जिसमे दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं करेगा।
16-लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करना जैसे द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना सर्वथा निषिद्ध है।
17-लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (अंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर प्रातः 10 से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रियाकलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर नही प्रदान किया जायेगा।
परन्तु यह कि विशेष अवसरों पर कतिपय अवधि के लिए बिक्री के घंटों में जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे परिवर्तन किया जा सकेगा ।
18-विदेशी मदिरा की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
19-लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अवशेष स्टाक के निस्तारण के लिए जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम-16 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।
20-लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य एवं विशिष्ट शर्तों को मानने के लिए बाध्य होगा।
21-विदेशी मदिरा के लाइसेंस प्राप्त परिसर में देशी मदिरा एवं बियर का संग्रह प्रतिबन्धित रहेगा।
22-लाइसेंसधारी अपनी दुकान पर मदिरा बिक्री के लिये विक्रेताओं की सूची जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जिला आबकारी अधिकारी तदनुसार विहित प्रपत्र में नौकरनामा जारी करेगा।