फुटकर बीयर नियम-3 फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंसों का व्यवस्थापन-


(क) इस नियमावली के उपबन्धों और लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि के भुगतान के अधीन रहते हुए बियर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री के लिए फुटकर दुकान का इसमें यथाविनिर्दिष्ट निर्धारित फीस प्रणाली द्वारा अथवा ऑफर आमंत्रित कर व्यवस्थापन या पुनर्व्यवस्थापन किया जायेगा।

(ख) भू-गृहादि के "बाहर" उपभोग के लिए मुहरबंद बोतलों और आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर यथा अनुमोदित ऐसे पात्रों में बियर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस प्रपत्र एफ0एल0- 5 ( ख ) में प्रदान किया जायेगा।