फुटकर बीयर नियम-4- फुटकर बिक्री की दुकानों की संख्या व अवस्थिति के निर्धारण की शक्ति-
राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्गत सामान्य या विशिष्ट अनुदेशों के अधीन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा दुकानों की संख्या निर्धारित की जायेगी। विद्यमान नियमावली के अनुसार अवस्थिति सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से दुकान को भू-टैग एवं जियो फेन्स किया जायेगा। दुकानों की स्थिति समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली, 1968 के उपबन्धों के अनुसार होगी:
परन्तु यह कि राज्य सरकार या आबकारी आयुक्त द्वारा किसी आबकारी वर्ष के दौरान नई दुकानों का सृजन जिले के लाइसेंस प्राधिकारी की मांग पर किया जा सकता है ।