फुटकर बीयर नियम – 6 लाइसेंस की स्वीकृति -


इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंस फीस का अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से भुगतान किये जाने पर और जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा ई- पेमेन्ट के माध्यम से प्रतिभूति जमा किये जाने पर लाइसेंस स्वीकृत किया जायेगाः
परन्तु नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद /ई-पेमेन्ट अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा बैंक गारण्टी के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जायेगी। लाइसेंसधारी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस जिले में ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकन द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वमित्व प्रमाण-पत्र की मूलप्रति प्रस्तुत करे, जहाँ से उसे लाइसेंस स्वीकृति के समय जारी किया गया है।