नियम-68 - लघु यवासवनी हेतु लाइसेंस फीस -


नियम-68 - लघु यवासवनी हेतु लाइसेंस फीस -
(1) लाइसेंस फीस दो लाख रूपये प्रति वर्ष होगी। लाइसेंस फीस का भुगतान लाइसेंस प्राप्त परिसर के स्थित होने वाले जिला में सम्बन्धित कोषागार को ट्रेजरी चालान के माध्यम से किया जायेगा।
(2) लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त के नाम से किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी सावधि जमा रसीद के रूप में 100000.00/- रूपये (एक लाख रूपये) की प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करेगा।