फुटकर बीयर नियम-7 - लाइसेंस स्वीकृति के लिए आवेदन -
(क) जब कभी किसी क्षेत्र या स्थान में नया लाइसेंस स्वीकृत करना प्रस्तावित हो, लाइसेंस प्राधिकारी, दैनिक समाचार पत्रों, जिनका उस क्षेत्र में परिचालन हो, में व्यापक प्रचार-प्रसार करने और आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexciseportal.in) के साथ-साथ - जिले की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के पश्चात् इस प्रयोजनार्थ आवेदन आमंत्रित करेगा।
(ख) बीयर की फुटकर दुकानों, जिनकी लाइसेंस की - स्वीकृति कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित है, की सूची दुकानवार - लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि और धरोहर धनराशि सहित कलेक्टर के कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय और प्रभारी उप आबकारी आयुक्त के कार्यालय में प्रदर्शित की जायेगी। यह सूचना आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexciseportal.in) के साथ-साथ प्रत्येक जिले की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जायेगी
(ग) लाइसेंस की स्वीकृति के लिए आवेदन समाचार पत्रों में विज्ञापित समय-सारिणी के अनुसार ऑनलाइन जमा किये जायेंगे। (एक) ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण-पत्र; (दो) पैन कार्ड; (तीन) गतवर्ष की आयकर विवरणी की छायाप्रति; (चार) विहित प्रारुप में शपथ पत्र; (पाँच) विहित प्रारुप में शपथ पत्र की छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।
राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित दर से प्रसंस्करण फीस और धरोहर धनराशि व उस पर संदेय वैट/ जी०एस०टी० का भुगतान आन लाइन किया जायेगा।
(घ) आवेदन प्राप्ति के लिए नियत किया जाने वाला अन्तिम दिनांक समाचार पत्रों और आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexciseportal.in) में किए गए विज्ञापन में यथा नियत दिनों की संख्या से पहले न होगा।