नियम-71 - लघु यवासवनी के लाइसेंस की शर्ते-
71 – लघु यवासवनी के लाइसेंस की शर्तें (1) लाइसेंस धारी संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 के उपबन्धों और तद्धीन जारी अधिसूचनाओं तथा आदेशों द्वारा आबद्ध होगा।
( 2 ) लाइसेंसधारी ड्राट बीयर के उत्पादन, संचयन एवं परोसने को नियंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा यथाविहित नियमों या आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले अनुदेशों तथा आदेशों का अनुपालन करेगा।
(3) लाइसेंसधारी अपनायी जाने वाली बीयर उत्पादन की प्रक्रिया तथा उत्पादित किये जाने वाली तथा परोसे जाने वाली बीयर के मानकों तथा गुणवत्ता के सम्बन्ध में राज्य सरकार या आबकारी आयुक्त द्वारा पारित किये जाने वाले आदेशों से आबद्ध होगा।
(4) लाइसेंसधारी लघु यवासवनी में वाश का घनत्व मापने के लिये आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित सेकोमीटर एवं थर्मामीटर उपलब्ध करायेगा। ड्राट बीयर की तीव्रता मापने के लिये एक हाइड्रोमीटर भी उपलब्ध कराया जायेगा ।
(5) ग्राहकों को प्रस्तुत तथा उपलब्ध करायी जाने वाली बीयर में अल्कोहल की मात्रा 8% वी० / वी० से अधिक नहीं होगी।
(6) मैच्योरेशन स्तर तक ब्रू का पी०एच० तापमान एवं विनिर्दिष्ट घनत्व प्रपत्र एम0बी0-8 में अभिलिखित किये जाने चाहिये और वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा मॉग किये जाने पर निरीक्षण के अध्यधीन होंगे।
(7) परिसर को समुचित वातायन एवं प्रकाश व्यवस्था सहित साफ-सुथरा रखा जायेगा और यह समस्त प्रकार की सुरक्षा तथा आपात मानकों के अनुरूप हो और साथ ही साथ ग्लास, परोसने की मेज आदि सहित बीयर वितरण प्रणाली को स्वास्थ्य की दृष्टि से सदैव अनुरक्षित रखा जाय ।
(8) संचय टैंकों एवं परिसर में समय-समय पर धूम्रीकरण प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा नियमित रूप से किया जायेगा और उसे अभिलेखों में अनुरक्षित किया जायेगा ।
(9) किसी भी दशा में नाबालिगों को बीयर या अन्य अल्कोहलिक पेय परोसा नहीं जायेगा।
(10) लाइसेंस फीस एवं यथा विनिर्दिष्ट आबकारी शुल्क का संदाय अग्रिम रूप से किया जायेगा।
(11) लाइसेंसधारी को विनिर्दिष्ट से रूप रजिस्ट्रीकृत बीयर के सिवाय अन्य किसी प्रकार की बीयर का उत्पादन करने से प्रतिषिद्ध किया जायेगा।
(12) लघु यवासवनी में निकासी से संबन्धित लेन देन का लेखा जोखा आबकारी आयुक्त द्वारा यथा अपेक्षित रूप में अनुरक्षित किया जायेगा।
(13) लाइसेंसधारी बीयर के उत्पादन एवं बिक्री से सम्बन्धित यथाअपेक्षित आंकड़े की किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर उपलब्ध करायेगा।
(14) इस नियमावली के किसी उपबन्ध अथवा तद्धीन जारी किये गये अनुदेशों का उल्लंघन किये जाने तथा लाइसेंस की शर्तों को भंग किये जाने पर आबकारी आयुक्त द्वारा अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अनुसार लाइसेंसधारी इकाई के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी।
(15) लघु यवासवनी की अधिष्ठापित क्षमता, प्रतिदिन 600 (छ: सौ ) बल्क लीटर और किसी वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 2.10 लाख ( दो लाख दस हजार ) बल्क लीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी।
( 16 ) इस प्रकार उत्पादित ड्राट बीयर को न बोतलों में भरा जायेगा और न हीं परिसर से बाहर उसकी बिकृय किया जायेगी। ड्राट बीयर को गिलास / पिचर में परोसा जायेगा।
(17) संचय टैंकों से तैयार उत्पाद को उपभोग के स्थान हेतु जब अपेक्षित होगा निकाला जायेगा।
परन्तु यह कि विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार की पूर्वानुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा भू-गृहादि के बाहर ड्राट बीयर के उपभोग की अनुमति प्रदान की जा सकेगी।
( 18 ) लघु यवासवनी में उत्पादित बीयर की सेल्फ लाइफ मात्र 72 घंटे होगी।
(19) लाइसेंसधारी को लघु यवासवनी संयन्त्र वाले कक्ष में ऐसा सी०सी०टी०वी० कैमरा स्थापित करना होगा, जिससे आबकारी मुख्यालय से आई.पी. ऐड्स के माध्यम से सुगमता पूर्वक अनुश्रवण किया जा सके।
(20) लाइसेंसधारी आबकारी विभाग के विनिर्दिष्ट वेब साइट पर सुसंगत सूचना एवं लेखा-जोखा ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाने हेतु आवश्यक व्यवस्था करेगा।