नियम-75- लघु यवासवनी हेतु लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही बिक्री अनुज्ञात हो


नियम-74 - लघु यवासवनी हेतु आवकारी शुल्क एवं अन्य उदग्रहण आबकारी शुल्क ऐसे दरों पर संदत्त किया जायेगा, जैसा कि समय-समय पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।

नियम-75- लघु यवासवनी हेतु लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही बिक्री अनुज्ञात होगी-

(1) लाइसेंसधारी केवल लाइसेंस में विनिर्दिष्ट परिसर में ड्राट बीयर की बिक्री करेगा।

(2) लाइसेंस अवधि के दौरान लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई परिर्वतन या परिवर्द्धन आबकारी आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा।

(3) लाइसेंसप्राप्त परिसर को लाइसेंस अवधि के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। तथापि यदि होटल एवं रेस्टोरेन्ट के मूल लाइसेंस प्राप्त परिसर में परिवर्तन की अनुज्ञा दी जाती है तो प्रपत्र एम. बी. - 1 में लाइसेंस प्राप्त परिसर में परिर्वतन पर विचार आबकारी आयुक्त द्वारा किया जा सकता है।