नियम-82- लघु यवासवनी में सेवकों को नियोजित किया जाना -
नियम-82- लघु यवासवनी में सेवकों को नियोजित किया जाना -
(1) ड्राट बीयर की बिक्री हेतु किसी महिला की नियुक्ति नही की जायेगी। इस प्रयोजनार्थ सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् पुरूष नियुक्त किये जायेंगे। इस प्रयोजनार्थ सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा परिचय पत्र जारी किया जायेगा।
( 2 ) प्राधिकृत अभिकर्ता या सेवक का प्रत्येक कृत्य लाइसेंसधारी का कृत्य समझा जायेगा। लाइसेंसधारी उन्मादी कार्य के लिये उत्तरदायी होगा।