नियम-83–लघु यवासवनी में अनुज्ञापी द्वारा लेखा-जोखा का रखा जाना-
नियम-83–लघु यवासवनी में अनुज्ञापी द्वारा लेखा-जोखा का रखा जाना-
प्रत्येक लाइसेंसधारी दैनिक उत्पादन एवं बिकय का पूरा एवं सही लेखा-जोखा एम. बी- 9 प्रपत्र में अनुरक्षित करेगा जो कमांक में संख्यांकित किये जायेंगे एवं प्रत्येक पृष्ठ पर सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी की मुहर लगी होगी। वह आबकारी आयुक्त द्वारा यथाअपेक्षित अन्य विवरण रखेगा और प्रत्येक माह के 5वें दिनांक के पूर्व विवरण आबकारी आयुक्त द्वारा यथाविहित प्रपत्र में जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी निरीक्षक को प्रेषित करेगा। समस्त पंजिकायें जिला आबकारी अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित होनी चाहिए।