नियम-85-लघु यवासवनी के परिसर का निरीक्षण करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी-


नियम-85-लघु यवासवनी के परिसर का निरीक्षण करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी-
आबकारी निरीक्षक की श्रेणी से अनिम्न कोई अधिकारी लाइसेंस प्राप्त परिसर में कार्यशील घंटो में प्रवेश कर सकता है एवं उसकी जॉच कर सकता है तथा समस्त लेखाओं, पंजिकाओं एवं स्टाकों का निरीक्षण तथा सत्यापन कर सकता है। निरीक्षणकर्ता अधिकारी ऐसे नमूनों, जैसा कि आवश्यक हो, को लेने के लिए अथवा ऐसे अभिलेखों एवं पंजिकाओं, जो आवश्यक हों, का प्रभार ग्रहण करने हेतु सक्षम होगा और लाइसेंसधारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह ऐसे निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को निरीक्षण करने, सत्यापन करने एवं नमूना लेने हेतु युक्तियुक्त सहायता प्रदान करें। परिसर से कोई अभिलेख हटाये जाने पर आबकारी अधिकारी को उसकी रसीद देनी पड़ेगी और इस सम्बन्ध में निरीक्षण पुस्तिका में प्रविष्टि करनी होगी।