नियम-86-लघु यवासवनी में निरीक्षण पुस्तिका का अनुरक्षित किया जाना -


नियम-86-लघु यवासवनी में निरीक्षण पुस्तिका का अनुरक्षित किया जाना - निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के प्रयोग हेतु एक निरीक्षण पुस्तिका प्रपत्र एम. बी. 10 में रखी जायेगी और इसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए लाइसेंसधारी उत्तरदायी होगा। निरीक्षण पुस्तिका राजकीय सम्पत्ति होगी और लाइसेंस अवधि समाप्ति होने पर इसे सम्बन्धित आबकारी अधिकारी को सौप दी जायेगी।