फुटकर बीयर नियम - 9 लाइसेंस के लिये जिला स्तरीय समिति -


बीयर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापियों के चयन हेतु एक जिला स्तरीय समिति होगी। समिति के सदस्य निम्नलिखित होंगे:- अर्थात
(एक) जिले का कलेक्टर- अध्यक्ष
(दो) सम्बन्धित जिला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिश्नरी के पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी, जो सहायक पुलिस आयुक्त की रैंक से अनिम्न हो,-सदस्य
(तीन)आबकारी आयुक्त द्वारा नामित आबकारी विभाग का एक राजपत्रित अधिकारी- सदस्य
(चार) जिला का जिला आबकारी अधिकारी - सदस्य / सचिव