लघु यवासवनी अनुज्ञापन की शर्तें —


अनुज्ञापन शर्तें -
(1) लाइसेंसधारी संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 के उपबन्धों और तदधीन जारी अधिसूचनाओं तथा आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

(2) लाइसेंसधारी उत्पादन, संचय एवं परोसने को नियंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा यथाविहित नियमों या आबकारी आयुक्त द्वारा समय समय पर निर्गत अनुदेशों एवं आदेशों का अनुपालन करेगा।

(3) लाइसेंसधारी अपनायी जाने वाली बीयर के उत्पादन की प्रक्रिया और उत्पादित किये जाने एवं परोसने हेतु बीयर के मानकों तथा गुणवत्ता के सम्बन्ध में राज्य सरकार अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

(4) लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित सेकोमीटर एवं थर्मामीटर यवासवनी में वाश का घनत्व मापने के लिये उपलब्ध करायेगा। ड्राट बीयर की तीव्रता मापने के लिए एक हाइड्रोमीटर भी उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) ग्राहकों को उपलब्ध करायी जाने वाली उत्पादित बीयर में अल्कोहल अर्न्तवस्तु 8% वी० / वी० से अधिक नहीं होगी।

(6) परिपक्वता स्तर तक ब्रू का पी.एच., तापमान एवं विर्निदिष्ट घनत्व अभिलिखित किया जाना चाहिए और वह निरीक्षण के अध्यधीन होगा, जैसा और जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांग किया जायेगा।

(7) परिसर को समुचित वातायन तथा प्रकाश व्यवस्था सहित साफ सुथरा रखा जायेगा और यह समस्त प्रकार की उपयुक्त सुरक्षा तथा आपात मानकों के अनुरूप होगा और साथ ही साथ ग्लास, परोसने की मेज आदि सहित बीयर वितरण प्रणाली को स्वास्थ्य की दृष्टि से सदैव अनुरक्षित रखा जाय

(8) संचय सुविधा एवं परिसर में समय-समय पर धूम्रीकरण प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा नियमित रूप से किया जायेगा और उसे अभिलेखों में अनुरक्षित रखा जायेगा।

(9) किसी भी दशा में नाबालिगों को बीयर या अन्य अल्कोहलिक पेय परोसा नहीं जायेगा।

(10) लाइसेंस फीस एवं यथाविनिर्दिष्ट आबकारी शुल्क का संदाय अग्रिम रूप में किया जायेगा।

(11) लाइसेंसधारी को विनिर्दिष्ट से रूप रजिस्ट्रीकृत बीयर के सिवाय अन्य किसी प्रकार की बीयर का उत्पादन करने से प्रतिषिद्ध किया जायेगा।

(12) लघु यवासवनी में निकासी से संबंधित लेन देन का लेखा जोखा, आबकारी आयुक्त द्वारा यथाअपेक्षित रूप में अनुरक्षित किया जायेगा।

(13) लाइसेंसधारी बीयर के उत्पादन एवं बिक्री से सम्बन्धित यथाअपेक्षित आंकड़ा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर ऑनलाइन या हस्तकृत रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(14) नियमावली या लाइसेंस की शर्तों को भंग किये जाने पर, आबकारी आयुक्त लाइसेंसधारी को एक पखवाड़े की सूचना देने के पश्चात् लाइसेंस को निलम्बित या रद्द कर सकता है। लाइसेंसधारी इस प्रकार के निलम्बन या रद्दकरण पर किसी भी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(15) लघु यवासवनी की अधिष्ठापित क्षमता प्रतिदिन बल्क लीटर और किसी वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर... अधिक नही होगी। .. बल्क लीटर से

(16) इस प्रकार उत्पादित ड्राट बीयर को न बोतलों में भरा जायेगा और न ही परिसर से बाहर उसकी बिक्री की जायेगी। गिलास/पिचर में परोसा जायेगा। ड्राट बीयर को

(17) संचय टैंको से तैयार उत्पाद को उपभोग के स्थान हेतु जब आवश्यकता होगी, निकाला जायेगा। (18) लघु यवासवनी में उत्पादित बीयर की भोल्फ लाइफ 72 घन्टे होगी।

(19) लाइसेंसधारी को लघु यवासवनी संयन्त्र वाले कक्ष में ऐसा सी.सी.टी.वी. कैमरा स्थापित करना होगा, जिसे आबकारी मुख्यालय से आई. पी. एड्रेस के माध्यम से अनुश्रवण किया जा सके।