द्राक्षासवनी नियम-4-लाइसेंस स्वीकृति के पूर्व भू-गृहादि का निरीक्षण -


( 1 ) प्रपत्र द्राक्षासवनी - 3 में लाइसेंस के लिये आवेदन जिलाधिकारी के माध्यम से आबकारी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।
( 2 ) यदि आबकारी आयुक्त का समाधान हो जाय तो वह ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिसे राज्य सरकार आरोपित करना उचित समझे द्राक्षासवनी की स्थापना के लिये प्राधिकार देगा और संलग्न प्रपत्र द्राक्षासवनी-1 में लाइसेंस जारी करेगा। ऐसे लाइसेंस के लिये फीस 2500 रूपये (केवल पच्चीस सौ रूपये) होगी जो उस वर्ष या उसके भाग के लिये जिसके निमित्त लाइसेंस दिया जाय अग्रिम रूप से देय होगी।
(3) उपर्युक्त लाइसेंस जारी किये जाने के दिनांक से केवल एक वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य होगा जब तक कि अवधि विशिष्टतया न बढ़ाई जाय और ऐसी अवधि में लाइसेंसधारी द्राक्षासवनी की स्थापना हेतु अपेक्षित भूमि भवन संयंत्र मशीनरी तथा अन्य उपस्कर प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा।