द्राक्षासवनी नियम-5-लाइसेंस मंजूरी हेतु पूर्ववर्ती शर्तें-


(1) सिवाय आबकारी आयुक्त द्वारा प्रपत्र द्राक्षासवनी - 2 में दिये गये लाइसेंन्स के प्राधिकार और उसके निबन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन न तो किसी वाइन का निर्माण किया जायेगा और कोई व्यक्त वाइन का निर्माण करने के प्रयोजनार्थ ऐसी किसी सामान, भभका, बर्तन, औजार तथा उपकरण आदि का जो भी हो, न तो प्रयोग करेगा, न उसको अपने पास और न अपने कब्जे में रखेगा।
(2) उप नियम (1) के अधीन लाइसेंस दिये जाने के लिये आवेदन-पत्र प्रपत्र द्राक्षासवनी - 4 में होगा और जो आबकारी आयुक्त को प्रपत्र द्राक्षासवनी-1 में लाइसेंस की विधि मान्यता की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा।
(3) प्रपत्र द्राक्षासवनी-2 में लाइसेंस दिये जाने के पूर्व आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई आबकारी अधिकारी भू–गृहादि, उपकरणों किण्वन तथा संग्रहण पात्रों का निरीक्षण करेगा तथा प्रस्तुत किये गये ब्योरों से उसका मिलान करेगा और यदि ठीक पाया जाय तो प्रमाणित करेगा।
(4) कोई लाइसेंस तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि आवेदक ने-
(क) आबकारी आयुक्त का यह समाधान न कर दिया हो कि भवन तथा संयत्र विहित विनियमों के अनुसार बनाये गये हैं और आग से बचाने के लिये सम्यक् उपाय किये गये हैं, और
(ख) प्रतिभूति के रूप में 5000 रूपये ( पांच हजार रूपये मात्र ) की धनराशि, सावधि जमा रसीद या राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवी न रख दिया हो,
(ग) आबकारी वर्ष या उसके भाग जिसके लिये लाइसेंस प्रदान किया गया है, हेतु अग्रिम रूप से संदेय 50,000 रूपये ( पचास हजार रूपये मात्र ) की लाइसेंस फीस जमा न कर दिया हो।