द्राक्षासवनी नियम-6-लाइसेंस स्वीकृत करने की शक्ति-


लाइसेंस उस आबकारी वर्ष के लिये जिसके निमित्त वह जारी किया जाय विधिमान्य होगा और उसे प्रतिवर्ष नवीकृत कराया जायेगा । आगामी आबकारी वर्ष के निमित्त लाइसेंस के नवीकरण के लिये आवेदन-पत्र प्रति वर्ष आबकारी आयुक्त को 28 फरवरी या उसके पूर्व दिया जायेगा। यदि संयंत्र या भवन में से किसी में कोई परिवर्तन हो तो नया नक्शा अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिये। यदि कोई परिवर्तन न हो तो लाइसेंस के नवीकरण के लिये आवेदन पत्र के साथ प्रभारी अधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिये कि ऐसे नवीकरण के निमित्त एक वर्ष या उसके भाग के लिये 50,000 रूपये (पचास हजार रूपये मात्र ) की लाइसेंस फीस अग्रिम रूप से संदेय होगी।