द्राक्षासवनी नियम-8-अतिरिक्त लाइसेन्स-


द्राक्षासवक अपनी द्राक्षासवनी में उत्पादित वाइन को बोतलों में भरने के लिए भी प्रपत्र एफ. एल. 3 में लाइसेन्स प्राप्त करेगा।