फुटकर बीयर नियम-10- लाइसेंसधारी का चयन -
(क) (एक) राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट निबन्धन और शर्तों के अधीन दुकान के लाइसेंस का ऑनलाइन नवीकरण किया जा सकेगा।
(दो) नवीकरण न होने की स्थिति में लाइसेंसधारियों का चयन आनलाइन आवेदन आमंत्रित कर राज्य सरकार द्वारा यथा
विनिर्दिष्ट ई-लॉटरी अथवा ई-टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से दुकानवार किया जाएगा ।जिला आबकारी अधिकारी आनलाइन प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेंगा और समस्त पात्र तथा अपात्र आवेदनों की अपात्रता के कारणों को उल्लिखित करते हुए सूची तैयार करेगा और इस सूची को ई-लाटरी एवं ई-टेण्डर हेतु गठित जिला स्तरीय लाइसेंस समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
(ख) उक्त समिति पात्र एवं अपात्र आवेदकों को चिन्हित करेगी। ई-लॉटरी की स्थिति में अर्ह आवेदकों में से प्रत्येक दुकान के लिये लाइसेंसधारी का चयन कम्प्यूटर चलित यादृच्छिक विन्यास के माध्यम से किया जायेगा। या दृच्छिकीकरण प्रक्रिया सम्बन्धित नियम के अधीन विहित अनुक्रम के अनुसार देशी मदिरा, माडल शाप, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर दुकानों के क्रम में अपनायी जायेगी। ई-टेण्डर के माध्यम से लाइसेंसधारी के चयन की स्थिति में भी पूर्वोक्त अनुक्रम का पालन किया जायेगा। किसी भी आवेदक के पक्ष में सम्पूर्ण प्रदेश में सभी श्रेणी की देशी शराब, माडल शाप, विदेशी मदिरा, एवं बीयर की कुल मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जायेंगी:
परन्तु यह कि पूर्वोक्त निर्बंधन लाइसेंसधारी/ लाइसेंसधारियों की मृत्यु की स्थिति में नियम-8 (क) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार मृत लाइसेंसधारी / लाइसेंसधारियों के विधिक वारिस / परिवार के सदस्य / निकट सम्बन्धी के पक्ष में लाइसेंस के नामान्तरण से सम्बन्धित मामलों के लिए लागू नहीं होगी:
परन्तु यह और कि किसी आवेदक के पक्ष में सम्पूर्ण राज्य में दो या दो से अधिक दुकानों का नवीकरण होने की स्थिति में वह ई-लाटरी के माध्यम से अग्रतर दुकानों के चयन हेतु पात्र नहीं होगा ।
(ग) यदि चयनित आवेदक लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा नहीं करेगा और विहित औपचारिकताएँ पूरी नहीं करेगा या नियत अवधि में दुकान हेतु उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में अक्षम रहेगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी आवंटन को निरस्त कर देगा और शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही करेगा।
(घ) यदि किसी विशिष्ट दुकान के लिए कोई आवेदन प्राप्त न हो या किसी दुकान के लिए कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाये तो लाइसेंस प्राधिकारी दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से तत्काल कदम उठायेगा।