द्राक्षासवनी नियम-9-स्थायी कर्मचारियों के अधिष्ठान का व्यय -
(1) आबकारी आयुक्त द्राक्षासवनी में ऐसी श्रेणियों और ऐसी संख्याओं में आबकारी कर्मचारियों जैसा वह उचित समझे को नियुक्त कर सकता है। यदि आबकारी आयुक्त द्वारा कोई आबकारी स्टाफ नियुक्त नही किया जाता है तो सम्बन्धित निवारक सर्किल का आबकारी निरीक्षक द्राक्षासवनी का प्रभारी होगा।
(2) उपनियम (1) के अधीन द्राक्षासवनी में नियुक्त आबकारी स्टाफ का वेतन राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।