द्रा़क्षासवनी नियम-14-भवन अथवा फिक्सचर में अनधिकृत परिवर्तनों का नहीं किया जाना-


द्राक्षासवनी अथवा इसके स्थाई फिक्सचर में आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति के बिना कोई परिवर्धन और परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
परन्तु यह कि संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा द्राक्षासवनी का नया नक्शा प्रस्तुत करने पर अति आवश्यक रूप से अपेक्षित लघु परिवर्धनों और परिवर्तनों की अनुमति आबकारी आयुक्त के पश्चातवर्ती अनुमोदन के अधीन दी जा सकती है।